आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक हुआ या नहीं? ऐसे ऑनलाइन आप भी कर सकते हैं मालूम
राज एक्सप्रेस। आज के समय में आधार कार्ड भारत के सभी नागरिकों के लिए एक जरुरी दस्तावेज बन चुका है। जबकि दूसरे अहम दस्तावेज के रूप में पैन कार्ड बेहद जरुरी हो गया है। यदि आप कोई फाइनेंसियल काम कर रहे है तो उसके लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। आधार कार्ड और पैन कार्ड की इसी अहमियत को देखते हुए सरकार ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च 2023 तक की मोहलत दी जा रही है। ऐसे में यदि आपने भी दोनों कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो यह काम जल्दी निपटा लें। इसके अलावा अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो आप खुद भी ऑनलाइन माध्यम से पैन और आधार कार्ड के लिंक होने के बारे में पता लगा सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कैसे?
कैसे करें पता?
इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefilling.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर अपक क्विक लिंक का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद आपके सामने पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स को इस जगह फिल करना होगा। इसके बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक विंडो दिखाई देगा जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ लिंक है या नहीं इसके बारे में पता चल जाएगा।
हो सकता है जुर्माना :
सरकार के द्वारा पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए काफी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत यदि आपका पैन और आधार दिए गए समय में लिंक नहीं होता है, तो आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
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