इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए जारी किया ITR-U
राज एक्सप्रेस। अब देश में सभी को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में शामिल हैं और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएं है। तो अगर आपने किसी कारण वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके लिए खुशखबरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे टैक्सपेयर्स (Taxpayers) फिर से अपना रिटर्न फाइल करने का मौका दे रही है। इस मामले में जानकारी देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (CBDT) ने अपडेटेड रिटर्न यानी ITR-U को नोटिफाई कर दिया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया अपडेटेड रिटर्न :
दरअसल, बहुत से टैक्सपेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया हैं। वह अब अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं। इनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (CBDT) ने अपडेटेड रिटर्न यानी ITR-U को नोटिफाई कर दिया है। याद दिला दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस एक्ट 2022 में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(8A) के तहत अपडेटेड रिटर्न की घोषणा की थी। इसके तहत कोई भी वित्त वर्ष के लिए असेसमेंट ईयर समाप्त होने के अगले 24 महीने के अंतर अपना अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल कर सकता है। हालांकि, इस सुविधा को अब ही वित्त वर्ष 2019-20 से लागू किया गया है। इसके अलावा यदि किसी टैक्सपेयर ने ओरिजिनल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वह भी ITR-U को भर सकते है।
ITR-U फाइल करने की अवधि :
जानकारी के लिए बता दें लागू किए गए नियम के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2021 को खत्म होता है। इनके लिए 31 मार्च 2023 तक अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकता है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए असेसमेंट ईयर की डेडलाइन 31 मार्च 2022 को खत्म होती है। ऐसे टैक्सपेयर्स के पास 31 मार्च 2024 तक अपडेटेड रिटर्न भरने का समय है। यदि आप भी ऐसे टैक्सपेयर है तो आप भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते है, लेकिन उसके लिए आपको कारण बताना होगा। इसमें आठ कारण दिए गए है। इनमें से विकल्प चुनकर टैक्सपेयर को इनकम टैक्स रिटर्न के अलग-अलग फॉर्म में अपने लिए उचित फॉर्म का सलेकट करके इनकम टैक्स फाइल कर सकते है।
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