आईटीआर भरने के बाद उसी माह वेरीफाई नहीं किया तो अमान्य हो जाएगा रिटर्न, जल्द करें यह काम
हाईलाइट्स
आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है
अगर रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न अमान्य हो जाएगा।
रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के भीतर रिटर्न को वेकीफाई करना होता है
राज एक्सप्रेस । अगर आपने अब तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आप 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 31 जुलाई 2023 तक लगभग 6 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। ध्यान दीजिए, आयकर रिटर्न केवल तभी मान्य होता है, जब वह वेरीफाई हो। अगर आपने जुलाई में अपना आयकर रिटर्न फाइल किया है तो आपको इस महीने रिटर्न को वेरीफाई कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका रिटर्न अमान्य हो जाएगा।
आयकर विभाग ने जारी किया नोटीफिकेशन
आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें आयकर विभाग ने बताया है कि कर दाताओं को अपने आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। रिटर्न को वेरीफाई करने का मतलब यह होता है कि आईटीआर में दी गई सभी जानकारी सही हैं। रिटर्न वेरिफाई के बाद ही विभाग आगे की प्रक्रिया की ओर बढ़ता है। इसका मतलब है कि अगर कोई करदाता रिटर्न को वेरीफाई नहीं करता है तो उसका आईटीआर एक समय के बाद अमान्य हो जाता है। इसका मतलब है कि रिटर्न बेकार हो जाता है।
क्या है रिटर्न वेरीफाई करने की आखिरी तिथि
आयकर विभाग द्वारा जारी किये गए नोटिफिकेशन के आधार पर आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के भीतर ही रिटर्न को वेरीफाई किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी टैक्सपेयर्स ने 25 जुलाई को रिटर्न फाइल किया है तो वह 25 अगस्त तक ही रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। इसका मतलब है कि रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए बहुत कम समय बचा है। अगर रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न अमान्य हो जाएगा और आपको दोबारा बिलेटेड आईटीआर फाइल करना होगा। अगर कोई टैक्सपेयर्स रिटर्न को वेरीफाई नहीं करता है और बिलेटेड आईटीआर फाइल करता है तो उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
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