दिल्ली। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से वाहन (कार) चालकों के लिए एक जरुरी आदेश जारी किया गया है। यह आदेश ऐसे वाहन चालकों के लिए जारी किया गया है जिनके वाहन साल 2019 के अप्रैल से पहले रजिस्टर्ड किए गए हो। परिवहन विभाग ने यह आदेश एक पब्लिक नोटिस द्वारा जारी किए हैं। साथ ही इन्हें सभी कार मालिकों को जल्द से जल्द मानने को भी कहा है।
परिवहन विभाग के आदेश :
दरअसल, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से वाहन चालकों के लिए जारी किए जरुरी आदेश के तहत ऐसे वाहन मालिकों को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। जिनके वाहन साल 2019 के अप्रैल से पहले रजिस्टर्ड हुए हो। इतना ही नहीं यदि कोई वाहन मालिक इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि, हर वाहन की जांच करने हेतु जल्द ही एक अभियान शुरू किया जाएगा।
नियम न मानने वाले के खिलाफ हो सकती है कार्यवाही :
बताते चलें, सरकार ने यह निर्देश विशेष तौर पर अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों के लिए ही जारी किए हैं। यदि कोई वाहन चालक इस नियम को नहीं मानता है तो, विभाग के आदेशनुसार, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली परिवहन विभाग आने वाले कुछ महीनों में एक स्पेशल ड्राइव चलाएगी। जिसकी शुरूआत कारों से होगी।
ईंधन के प्रकार आधार पर लगेंगे स्टीकर :
परिवहन विभाग के आदेशों के अनुसार, सभी कारों में HSRP और कलर कोडेड स्टीकर वाहन में उपयोग हो रहे ईधन के आधार पर लगा होगा। जिससे वाहन में इस्तेमाल हो रहे ईंधन का प्रकार आसानी से समझा जा सके। बता दें, यह नियम दी गई अवधि वाले वाहनों के लिए है क्योंकि, इस अवधि के बाद वाले नए वाहनों में यह स्टिकर लगे हुए हैं।
हल्के नीले कलर के स्टीकर पेट्रोल वाहनों और CNG किट वाले वाहनों के लिए
नारंगी कलर के स्टीकर डीजल के लिए
देना होगा जुर्माना :
परिवहन विभाग के मुताबिक, पूरे राज्य में लगभग 30 लाख कारों में HSRP और स्टीकर लगाने की जरूरत होगी। सरकार ने सभी वाहन मालिकों को एक पर्याप्त समय दिया है। दिल्ली में अक्टूबर तक वाहनों पर HSRP और कलर कोडेड स्टीकर होना अनिवार्य है। यदि किसी भी वाहन पर दोनों चीजें नहीं पाई गईं तो, उस कार के मालिक से 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है।
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