कैसे करें अपने इनएक्टिव पैन कार्ड को एक्टिव?
राज एक्सप्रेस। सरकार के द्वारा लंबे समय से लोगों से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अपील की जा रही थी। इसके बाद सरकार ने 1000 रुपए के जुर्माने के साथ पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2023 निर्धारित की थी। हालांकि इस अपील के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप ऐसे लोगों के पैन कार्ड को सरकार के द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया है। अब से ऐसे लोग इनकम टैक्स से संबंधित किसी भी सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर उन्हें 10000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हालांकि अब भी अगर आप इस असुविधा से बचना चाहते हैं तो जुर्माना भरकर आप अपने पैन कार्ड को फिर से एक्टिव करवा सकते हैं। चलिए बताते है कैसे?
कैसे होगा इनएक्टिव कार्ड एक्टिव?
इस मामले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस ने 28 मार्च 2023 को एक नोटिफिशन जारी करते हुए कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने पैन कार्ड को 1000 रुपए के जुर्माने के साथ 30 दिन के अंदर फिर से एक्टिव कर सकता है। चलिए जानते हैं कैसे?
सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा।
यहां पर आपको अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है।
इसके बाद कुछ पर्सनल जानकारी देने के बाद आपको जुर्माने के तौर पर 1000 रुपए का भुगतान करना है।
आप ई-पे टैक्स के माध्यम से इस राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। जिसके बाद आपका कार्ड कुछ समय में फिर से एक्टिव हो जाएगा।
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