GST की इस स्लैब में आया आइसक्रीम पार्लर
GST की इस स्लैब में आया आइसक्रीम पार्लरSocial Media

GST की इस स्लैब में आया आइसक्रीम पार्लर, फेडरल टैक्स बॉडी ने किया क्लियर

GST की नई दरें लागू होने के बाद आइसक्रीम पार्लर में मिलने वाली आइसक्रीम को लेकर काफी कन्फयूजन हो रहा था, लेकिन अब आइसक्रीम पार्लर (Ice-cream parlours) पर लगने वाला GST स्लैब क्लियर हो गया है।
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GST Slab on Ice-Cream Parlours : देश में पहले ही महंगाई आसमान छूती नजर आ रही हैं। हालांकि, लगातार बढ़ती जा रही इस महंगाई का मुख्य कारण कोरोना काल और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध है। इसी बीच हाल ही में हुई GST काउंसिल की 47वीं बैठक में कई फैसले लिए गए। इन फैसलों के चलते कई वस्तुओं का GST स्लैब बदल जाने से इन वस्तुओं की कीमत में बढ़त दर्ज हुई है। इस दौरान आइसक्रीम पार्लर में मिलने वाली आइसक्रीम को लेकर काफी कन्फयूजन हो रहा था, लेकिन अब आइसक्रीम पार्लर (Ice-cream parlours) पर लगने वाला GST स्लैब क्लियर हो गया हैं।

आइसक्रीम पार्लर पर GST स्लैब :

यदि आप आइसक्रीम खाने के शौकीन है तो, यह खबर आपको कुछ निराश कर सकती है। क्योंकि, देश में नई GST स्लैब लागू होने के बाद भी कुछ प्रोडक्ट्स पर लगने वाले GST स्लैब को लेकर लोगों को कन्फयूजन हो रहा था। इसी प्रॉडक्ट में आइसक्रीम पार्लर में मिलने वाली आइसक्रीम भी शामिल है, लेकिन अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इस मसले को हल करते हुए स्पष्ट रूप से जानकारी दी है। इस मामले में CBIC दवार दी गई जानकारी के अनुसार, आइसक्रीम पार्लर्स को अब 18% के स्लैब में शामिल कर दिया गया है। आइसक्रीम पार्लर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ GST के इस स्लैब में रखा गया है।

फेडरल टैक्स बॉडी का सर्कुलर :

बताते चलें, इस मामले में फेडरल टैक्स बॉडी द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमें साफ़ तौर पर बताया गया है कि, 'बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5% की दर से GST को आकर्षित करने वाले आइसक्रीम पार्लर्स के पिछले कर बकाया को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए भुगतान किए गए GST के रूप में माना जाएगा। केंद्र ने आइसक्रीम पार्लर्स को राहत दी क्योंकि 18% GST रेट्रोस्पेक्टिव रूप से प्रभावी नहीं है। इसके अलावा सभी को स्पष्ट किया जाता है कि, उच्च दर 6 अक्टूबर 2021 से प्रभावी हो चुकी है।'

क्यों लिया गया यह फैसला ?

बताते चलें, पिछले साल सितंबर में GST परिषद (GSTC) द्वारा आइसक्रीम पार्लर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18% के स्लैब में शामिल करने को लेकर सिफारिश की गई थी। इस बात को ध्यान में रख कर ही यह फैसला किया गया है। इसके अलावा संसद में सर्कुलर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, 'एंट्रेंस या एड्मिशन के लिए छात्रों से ली गई राशि या शुल्क, या पात्रता सर्टिफिकेट जारी करने और नेपाल एवं भूटान दोनों से ट्रांजिट कार्गो से जुड़ी सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी गई है।'

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