राज एक्सप्रेस। भारत सरकार पिछले काफी समय से भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत बड़ी घोषणा की है। सरकार की यह घोषणा PF (Provident Fund) एकाउंट से जुड़ी है।
PF एकाउंट से जुड़ी घोषणा :
दरअसल, भारत सरकार कोरोना काल से ही कई सजग नजर आरही है। पिछले साल से लेकर अब तक सरकार कई राहत पैकेज की घोषणाएं कर चुकी है। वहीं, अब सरकार ने PF एकाउंट से जुड़ी एक और बड़ी घोषणा करते हुए कर्मचारियों को काफी राहत दी है। सरकार ने घोषणा की है कि, 'अब सरकार प्राइवेट कंपनियों में नई नियुक्तियों की अवस्था में नए कर्मचारियों के PF एकाउंट के हिस्से की राशि जमा करेगी।' सरकार की यह घोषणा कोरोना संकट से जूझ रहे देश को केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली बहुत बड़ी राहत है।
केंद्र सरकार की घोषणा :
इस मामले में केंद्र सरकार ने घोषणा कर कहा है कि, 'केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों को तो कई तरह की राहत देगी ही साथ ही वो माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट यूज़र्स के लिए भी 8 तरह की आर्थिक राहत के उपाए देगी।' बता दें, इस स्कीम के तहत सरकार अब तक लगभग 21.42 लाख लाभार्थियों को लाभ पंहुचाने के मकसद से 902 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।
सरकार की शर्त कंपनियों में होना चाहिए कम से कम 1000 कर्मचारी -
सरकार ने इस योजना के तहत 1000 कर्मचारियों से अधिक वाली कंपनियों को ही रखा है। जहां, सरकार कंपनियों में काम कर रहे कमर्चारियों का PF fund भरेगी। सरकार ने इसको संक्षिप्त में बताते हुए कहा है कि वो 1000 से अधिक कर्मचारियों को रखने वाली कंपनियों में कर्मचारियों का 12% हिस्सा वहन करेगी। सरल शब्दों में समझे तो, सरकार की इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में PF का नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का हिस्सा जमा करेगी। साथ ही 1000 से ज्यादा कर्मचारी वाली कंपनियों में कर्मचारी का हिस्सा 12% सरकार जमा करेगी। सरकार इस नयी योजना को भारत में 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर चुकी है। हालांकि, इस योजना की अंतिम तिथि 30 जून 2021 तक ही थी, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ा दिया गया है। नई घोषणा के अनुसार, यह योजना अब 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।
ऐसे लोगों को भी मिलेगा लाभ :
सरकार की योजना के अंतर्गत ऐसे किसी भी कर्मचारी को जिसकी महीने की आय 15,000 रुपये से कम वाले और EPFO-रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में नौकरी पाने वाले कर्मचारी को लाभ मिलेगा। इसके अलावा 15,000 रुपये से कम सैलरी पाने वाले EPF होल्डर की 01.03.2020 से 30.09.2020 तक कोविड महामारी के दौरान नौकरी चली गई और 01.10.2020 से या उसके बाद नौकरी मिली है तो उसे भी लाभ मिलेगा। केंद्र कई कर्मचारियों को 01.10.2020 या उसके बाद लगे नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए सब्सिडी देगी।
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