राज एक्सप्रेस। पिछले दिनों देश में कोरोना के चलते बने हालातों के कारण बड़े से बड़े कारोबारी तक को नुकसान उठाना पड़ा है। इसी के चलते यदि आपने अभी तक वित्त वर्ष 2020-21 का अपना इनकम टैक्स नहीं भरा है और आपको आखिरी तारीख करीब आने की चिंता सता रही है तो, अब हो जाइए बेफिक्र। क्योंकि, सरकार ने अब टैक्सपेयर (करदाताओं) को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाने का ऐलान किया है।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ी :
दरअसल, भारत में कोरोना वायरस के चलते देशवासियों पर आई आर्थिक मंदी अब तक जारी है। ऐसे में कई टैक्सपेयर ऐसे भी हैं, जिन्होंने अब तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। ऐसे लोगों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख में बदलाव करने का फैसला किया है। इस बारे में जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने घोषणा कर दी। बताते चलें, डिपार्टमेंट ने बताया है कि, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के समय को 30 सितंबर 2021 से बढ़ा दिया है यानी अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। सरकार ने इस बार भी यह फैसला देश में कोरोना से बने हालातों को मद्देनजर रखते हुए ही लिया है। इस बारे में जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने दी है।
संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख :
सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 119 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ा दी है।" इसके अलावा अब संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को भी बढ़ा कर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। जो कि, पहले 31 जनवरी, 2022 थी। बताते चलें, सरकार इसी साल में एंप्लॉयर से फॉर्म 16 पाने की डेडलाइन भी दो बार बढ़ा चुकी है। पहले इसकी अंतिम तारीख 15 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 की गई, फिर उसे भी बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया गया था।
पोर्टल में आई खराबी :
रिटर्न फाइल करने के लिए अब IT कंपनी Infosys द्वारा निर्मित नया पोर्टल लांच कर दिया गया है। जिसमें शुरुआत में कई कमियां सामने आई थी। जिसको अब डोर कर दिया गया है। इस बार ये तारीख इस पोर्टल में आई खराबी क सही करने में लगे समय के चलते भी बढ़ाई गई है।
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