केंद्र ने संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देकर DTH इंडस्ट्री को दी बड़ी राहत

इन दिनों डायरेक्ट टू होम (DTH) इंडस्ट्री काफी चर्चा में है। दरअसल, भारत की केंद्र सरकार ने देश की DTH इंडस्ट्री को अब बड़ी राहत देने का फैसला कर लिया है।
Government approved amendment to DTH service guidelines
Government approved amendment to DTH service guidelinesSyed Dabeer Hussain - RE
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राज एक्सप्रेस। आज देश में TV सीरियल्स का बहुत चलन है और इनके चलते ही हर घर में आज कोई न कोई केवल कनेक्शन जरूर होता है। इन्हीं में से एक डायरेक्ट टू होम (DTH) भी है। वहीं इन दिनों DTH इंडस्ट्री काफी चर्चा में है। दरअसल भारत की केंद्र सरकार ने देश की DTH इंडस्ट्री को अब बड़ी राहत देने का फैसला कर लिया है।

DTH इंडस्ट्री की मांग हुई पूरी :

दरअसल, कई समय से DTH इंडस्ट्री अपनी सेवा प्रदान करने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों में संशोधन करने की मांग कर रही हैं। वहीं, अब भारत की केंद्र सरकार की तरफ से DTH इंडस्ट्री को बड़ी राहत दे दी है। इसके तहत बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा DTH सेवा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। किए गए संशोधनों के अनुसार, DTH के लिये जारी होने वाले लाइसेंस अबसे 20 साल की अवधि के लिये जारी किये जायेंगे। जबकि, वर्तमान में यह 10 साल की अवधि के लिये जारी किये जाते है।

मंत्रिमंडल की बैठक ने दी मंजूरी :

बताते चलें, इस संशोधनों को मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मिली। इस बैठक के दौरान DTH इंडस्ट्री की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर सोच विचार करने पर मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई। इस बैठक के शामिल हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद बताया कि, 'DTH सेवाओं में दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी देने से DTH क्षेत्र में 100 % FDI की भी अनुमति होगी। कॉमर्स मंत्रालय ने डीटीएच क्षेत्र में 100 % प्रत्यक्ष विदेश निवेश की बात कही थी, लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा था, अत: इन दिशा निर्देशों में सुधार की जरूरत थी।'

इस बदलाव के नतीजे :

बताते चलें, DTH क्षेत्र में यह बदलाव होने से 100% FDI यानी विदेशी निवेश के आने के चांस और अधिक बढ़ जाएंगे। जबकि इससे पहले तक DTH क्षेत्र में FDI की लिमिट मात्र 49% हुआ करती थी। इसके अलावा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि, वर्तमान में लाइसेंस शुल्क वार्षिक आधार पर लिया जाता है जो कि, अब से हर तीन महीने पर लिया जायेगा।

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