राज एक्सप्रेस। फूड रेगुलेटर फार्म फ़ूड सैफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) का कार्य खाने की शुद्धता को प्रमाणित करना है। वह समय समय पर जरूरत के अनुसार खाने के प्रॉडक्ट पर प्रतिबंध लगाती रही है। वहीं, अब FSSAI द्वारा सरसों के तेल को अन्य किसी ऑयल के साथ मिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
FSSAI ने लगाया प्रतिबंध :
दरअसल, FSSAI द्वारा सरसों के तेल को अन्य किसी भी कुकिंग (खाना बनाने वाला तेल) ऑयल के साथ मिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बारे में FSSAI ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र भी लिखा हैं। FSSAI ने इस पत्र में कब से यह प्रतिबंध लगाया गया है। इस बारे में बताया है। साथ ही यह भी जानकारी दी है कि, फिलहाल जिनके पास स्टॉक अवेलेबल है वह उसे बेच सकते हैं।
FSSAI ने लिखा पत्र :
FSSAI द्वारा पत्र में कहा गया है कि, 1 अक्टूबर, 2020 से भारत में किसी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों के तेल को मिक्स करने पर प्रतिबंधित लगाया जाता है। हालांकि, वर्तमान में जिन दुकानदारों, खाद्य तेल निर्माताओं या प्रोसेसर के पास इस तरह का सरसों का तेल मिक्स किया हुआ कोई खाद्य वनस्पति तेल मौजूद है या उनके पास निर्मित करने का लाइसेंस है, तो वह उस सरसों के तेल, सरसों के बीज या किसी अन्य खाद्य तेल को स्टॉक खत्म होने तक ब्लेंडेड कुकिंग ऑयल के रूप में बेच सकते हैं। साथ ही इन निर्देशों में सभी FSSAI लाइसेंसधारियों से उनके लाइसेंस में संशोधन कराने की बात भी कही गई है।
नियमों के मुताबिक हो मिलावट :
बताते चलें, फिलहाल FSSAI के नियमों में किसी भी दो खाद्य तेलों को मिलाने की अनुमति है, लेकिन इन दोनों तेलों का वजन 20% से कम नहीं होना चाहिए। अब सरकार ने कुछ सोच विचार करने के बाद FSSAI को सरसों के साथ अन्य तेल को मिलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही लोगों के हित में घरेलू खपत के लिए शुद्ध सरसों का तेल का निर्माण और बिक्री को आसान बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
ड्राफ्ट रेगुलेशंस पर हो रहा है काम :
FSSAI द्वारा बताया गया है कि, इस बारे में एक ड्राफ्ट रेगुलशन्स पर काम हो रहा है। इस काम पर नियमों को अंतिम रूप देने के लिए स्टेक होल्डर्स की जानकारी लेना बाकि है।
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