राज एक्सप्रेस। दुनियाभर की सभी कंपनियां चाहे वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफ्रॉम हो या कोई पेमेंट ऐप सबके लिए हर देश में कोई न कोई खास नियम बनाये गए हैं। यदि यह कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो, इन पर देश की सरकार द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे ही अब वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) द्वारा अमेरिकी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनी PayPal पर 96 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
PayPal के खिलाफ कार्रवाई :
दरअसल, अमेरिकी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनी PayPal के खिलाफ वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) द्वारा कार्रवाई करते हुए 96 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन करने के चलते लगा है। इसके अलावा कंपनी पर आरोप है कि, कंपनी ने संदिग्ध वित्तीय लेनदेन को छिपाने और भारत के वित्तीय प्रणाली के ‘विघटन’ को बढ़ावा देने की कोशिश भी की है। बता दें, PayPal कंपनी ने अपना व्यापार भारत में नवंबर 2017 में शुरू किया था। तब से भारत में कंपनी का संचालन जारी है।
कंपनी के खिलाफ 27 पेज का आदेश जारी :
अमेरिकी कंपनी PayPal का कहना है कि, हम FIU की प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और मामले का सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहा है। बताते चलें, कंपनी पर जनहित के सिद्धांतों को निष्फल और हताश करने तथा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगा है। FIU ने PayPal पर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसी के चलते कंपनी के खिलाफ FIU ने 17 दिसंबर को 27 पेज का आदेश जारी किया था। इस आदेश पत्र में कंपनी की तीन गलतियां बताई गईं हैं। साथ ही कंपनी को जुर्माने की रकम चुकाने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। इसके अलावा कंपनी को FIU में रिपोटिंग एंट्री के तौर पर पंजीकृत करने के भी आदेश दिए गए हैं।
FIU का आदेश :
कंपनी के खिलाफ जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, आदेशों की कापी मिलने के 15 दिन के अंदर प्रिंसिपल ऑफिसर और कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्टर नियुक्त किया जाए। FIU के आदेश के खिलाफ डेढ़ महीने के अंदर PMLA के अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती देने की भी अनुमति दी गई है।
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