GST काउंसिल की 40वीं बैठक में वित्त मंत्री ने किए खास ऐलान
राज एक्सप्रेस। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच लागू हुए लॉकडाउन -5 के अनलॉक-1 में पहली बार शुक्रवार को माल एवं सेवा कर (GST) काउंसिल बैठक का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ली गई। इस बैठक में वित्त मंत्री ने खास ऐलान किया। बताते चलें यह GST काउंसिल की अब तक हुई 40वीं बैठक थी।
GST काउंसिल बैठक में हुए ऐलान :
आज हुई GST काउंसिल बैठक में शामिल होने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा ऐलान कर कहा गया है कि, जिन्होंने जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक की अवधि में GSTR 3B रिटर्न फाइल नहीं किया है और उनका रिटर्न ज़ीरो (शून्य) बनता है तो, उनसे देर से रिटर्न फाइल करने पर लगने लेट फीस नहीं वसूली जाएगी। इसके अलावा इस GST बैठक के दौरान ही छोटी कंपनियों को राहत देने वाले ऐलान भी किए गए।
छोटी कंपनियों के लिए ऐलान :
दरअसल, छोटी कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार ने उनके द्वारा देर से GST रिटर्न फाइल करने पर लगने वाले ब्याज की दर को भी घटाकर आधा कर करने का ऐलान किया है। बता दें, अब से छोटी कंपनियों में शामिल होने वाली कंपनियों को लेट GST फाइल करने पर 9% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके अलावा मई से जुलाई के बीच GST रिटर्न फाइल करने वालो को देर से रिटर्न फाइल करने पर लगने लेट फीस नहीं लगेगी।
अन्य ऐलान :
इस बैठक में विचार विमर्श के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि, जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक की समयावधि के दौरान बहुत सी रिटर्न फाइलिंग पेंडिंग पड़ी है। ऐसे में जिन्होंने अब तक रिटर्न फॉइल नहीं किया है, उनसे किसी तरह की लेट फीस नहीं ली जाएगी।
तय किया गया अधिकतम शुल्क :
बताते चलें, इस बैठक में वित् मंत्री सीतारमण ने GSTR-3B लेट फाइल करने के वालों वसूले आने वाले शुल्क की अधिकतम सीमा 500 रुपये तय किए है। बताते चलें, GSTR 3B के लिए नया विंडो तैयार की गई है, जिसके द्वारा फॉर्म फाइल करने की अवधि 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच कर कर दी गई है।
GST संग्रह के आंकड़े :
जानकारी के लिए बता दें, सरकार ने टैक्स कलेक्शन में कमी और जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि, अप्रैल और मई माह के GST संग्रह के आंकड़े जारी नहीं किए जा सके हैं। बताते चलें, मार्च महीने में GST कलेक्शन में कमी दर्ज की गई थी। यह घटकर 97,597 करोड़ रुपये रह गया था।
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