राज एक्सप्रेस। आज देश में Facebook, Twitter और Instagram जैसी कई सोशल मीडिया कंपनियां मौजूद हैं। जिनके लिए केंद्र सरकार बढ़ी मुसीबतें पैदा करने वाली है क्योंकि, सरकार ने अब इनपर लगाम कसने हेतु 25 फरवरी, 2021 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर कुछ नियम जारी किए थे। इन नियमों का पालन करने के लिए कंपनियों को तीन महीने का समय भी दिया गया था, जिसकी समय अवधि कल यानि 26 मई को पूरी होने वाली है। हालांकि, यह समय अवधि ख़तम होने से पहले Facebook का जवाब आ गया है।
Facebook ने दिया जवाब :
दरअसल, भारत सरकार द्वारा देश में मौजूद सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म का संचालन करने वाली कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए गए थे। इन नियमों को मैंने के लिए सरकार ने इन सभी कंपनियों को 3 महीने का समय दिया था, जो कि, कल पूरा होने वाला है और इन कंपनियों द्वारा अभी तक जारी किए गए नियमों को मनना शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में कल सरकार इन कंपनियों के खिलाफ कुछ भी एक्शन ले सकती है। हो सकता है भारत सरकार इन कंपनियों को भारत में बंद कर दे। इस तरह के सरकार के फैसले से बचने के लिए Facebook ने समय अवधि खत्म होने से पहले ही आज एक बयान जारी कर सरकार को जवाब दे दिया है।
Facebook का बयान :
दरअसल, Facebook कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि, 'कंपनी इन नियमों का पालन करेगी, व कुछ मुद्दों पर बातचीत चल रही है। IT नियमों के अनुसार, हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं। फेसबुक प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध है।' इस बारे में Facebook के प्रवक्ता ने बताया है, ‘हमारा लक्ष्य IT नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिनके लिए सरकार के साथ बात करने की आवश्यकता है।'
क्या थे नए नियम :
बताते चलें, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने 25 फरवरी 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। इन नियमों के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने डिजिटल कंटेंट को रेग्यूलेट करने के लिए 3 महीने के अंदर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के आदेश दिए थे। साथ ही इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी कहा गया था। इसके अलावा इन आदेशों में कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना चाहिए, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने जैसी चीजें शामिल की गई थीं।
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