Xiaomi India का फंड कानून के उल्लंघन के चलते ED ने किया जब्त

Xiaomi India कंपनी ने भारत में अपना कारोबार का विस्तार करने का मन बनाया था और अब, ऐसी खबर सामने आई है कि, भारत की एक बड़ी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Xiaomi India का फंड जब्त कर लिया है।
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राज एक्सप्रेस। पिछले कुछ समय से चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी (Xiaomi India) भारत में काफी नाम कमाया है। जिसके चलते आज भारत में भी Xiaomi की पूछ परख काफी ज्यादा हो गई है। क्योंकि, आज Xiaomi का स्मार्टफोन भारत के हर घर में आपको मिल ही जाएगा। कहां, Xiaomi India कंपनी ने भारत में अपना कारोबार का विस्तार करने का मन बनाया था और अब, ऐसी खबर सामने आई है कि, भारत की एक बड़ी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Xiaomi India का फंड जब्त कर लिया है।

Xiaomi India का फंड जब्त :

दरअसल, चीन की बहुचर्चित मोबाइल निर्माता कंपनी Xiaomi कंपनी को लेकर ऐसी खबर सामने आई है कि, भारत की बड़ी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Xiaomi का फंड कानून के उल्लंघन के चलते जब्त कर लिया है। जी हां, Xiaomi India के फंड को भारतीय विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोप में जब्त कर लिया गया है। इस फंड की राशि 5,551 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को जानकारी देते हुए कहा कि,

'Xiaomi India के 5,551 करोड़ रुपये से अधिक के फंड को भारतीय विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोप में जब्त किया गया है। Xiaomi India चीन के जियोमी समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के बैंक खातों में मौजूद 5,551.27 करोड़ रुपये की राशि को जब्त कर लिया गया है।

Xiaomi India

इस कंपनी के खिलाफ हुई कार्रवाई :

जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा यह कार्रवाई जियोमी टेक्‍नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमि‍टेड के खिलाफ की गई है। बता दें, जिसे (Xiaomi Technology India Private Limited) भारत में Xiaomi India के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस कंपनी को देश में MI ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में कंपनी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि, फरवरी में चीनी कंपनी की ओर से विदेश भेजे गए कथित अवैध रकम के संबंध में कंपनी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी ने जांच शुरू की थी। छानबीन के प्राथमिक आंकलन के पश्‍चात विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) से संबंधित धाराओं के तहत कंपनी के धन की जब्ती की गई है।'

क्या है मामला ?

इस मामले में सामने आई रिपोर्ट की मानें तो Xiaomi का भारत में परिचालन साल 2014 में शुरू हुआ था और अगले साल से कंपनी ने पैसा भेजना शुरू कर दिया था। जबकि, प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि, कंपनी ने रायल्टी की आड़ में 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा ग्रुप की इकाई समते तीन विदेशी संस्थाओं को भेजे है, जो नियमों का उलंघन है। सरल भाषा में समझे तो कंपनी पर आरोप लगा है कि, Xiaomi India रायल्टी के नाम पर एक बड़ी रकम चीनी कंपनी की मातृ संस्थाओं के निर्देश पर भेजा करती थी। जिस पर ED ने कहा कि, Xiaomi समूह की संस्थाओं के अंतिम लाभ के लिए भी अन्य दो असंबंधित अमेरिकी संस्थाओं को राशि भेजी गई।

ED का बयान :

बताते चलें, ED द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि, 'Xiaomi India भारत में निर्माताओं से मोबाइल सेट और अन्य उत्पाद खरीदता है लेकिन उसने तीन विदेशी संस्थाओं से कोई सेवा नहीं ली है जिन्हें इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर की गई है। समूह की संस्थाओं के बीच बनाए गए विभिन्न असंबंधित दस्तावेजों आड़ में कंपनी ने विदेशों में रायल्टी की आड़ में इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर की जो फेमा की धारा-4 का उल्लंघन है।'

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