केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट परोसने वाली पोर्न वेबसाइट कर दी बैन
राज एक्सप्रेस। आज देश में जितनी तेजी से इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है, उतनी ही तेजी से कई प्रकार की ऐप्स भी इस्तेमाल की जा रही है। इन ऐप्स में ऐसी ऐप भी शामिल है जिन पर कुछ अश्लील कंटेंट परोसा जाता है। इसी अश्लील कंटेंट के चलते ही पोर्न फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। जिसको देख कर लोगों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लोग रेप जैसी घोनौनी वारदातों को अंजाम देते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक अश्लील कंटेंट परोसने वाली पोर्न वेबसाइट के खिलाफ स्ट्राइक कर उन्हें बैन कर दिया है।
केंद्र सरकार ने बैन की पोर्न वेबसाइट :
दरअसल, भारत सरकार द्वारा देश में एक बार फिर अश्लील कंटेंट परोसने वाली ऐप्स को बैन करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी के तहत सरकार द्वारा कुल 67 ऐप्स को भारत में बैन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली सभी कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए 67 पोर्न वेबसाइट को हमेशा के लिए ब्लॉक करने के आदेश जारी किए है। इस मामले में केंद्र सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को एक ईमेल भेजा है। इस ईमेल में दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा कंपनियों से पुणे की एक अदालत के आदेश के आधार पर कुल 63 वेबसाइट ब्लॉक करने के लिए कहा गया है।
DoT के आदेश :
बताते चलें, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक अन्य चार और वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है। बता दें, 24 सितंबर को दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा आदेश जारी कर कहा गया है, “सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के नियम-3(2)(बी) के साथ पढ़े गए (उत्तराखंड उच्च न्यायालय के) उक्त आदेश के अनुपालन में और नीचे उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध कुछ अश्लील सामग्री को देखते हुए, जो महिलाओं के शील को भंग करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन वेबसाइट/यूआरएल को तत्काल ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है।”
नए IT नियम :
जानकारी के लिए बता दें, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2021 में लागू नए नियमों के अनुसार, 'IT नियमों के तहत कंपनियों के लिए उनके द्वारा प्रसारित, संग्रहित या प्रकाशित ऐसी सामग्री तक पहुंच बाधित या अक्षम करना अनिवार्य है, जो ‘किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र दिखाती है या फिर उसे यौन कृत्य या आचरण में लिप्त दर्शाती है। इस तरह के कंटेंट को कंपनियों को ब्लॉक करना अनिवार्य है।'
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