बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी किया SII और Bill Gate को नोटिस
बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी किया SII और Bill Gate को नोटिससांकेतिक चित्र

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी किया SII और Bill Gate को नोटिस, पढ़ें क्या है पूरा मामला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) और Microsoft के संस्थापक Bill Gate को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किया गया है।
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Bombay High Court Notice : कभी-कभी ऐसा होता है कि, देश कि दिग्गज हस्तियों और संस्थानों के खिलाफ मामले दर्ज हो जाते हैं, जिनके चलते उनके खिलाफ कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया जाता हैं। इसी कड़ी में अब बॉम्बे हाई कोर्ट ( Bombay High Court) द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) और देश कि दिग्गज IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के संस्थापक बिल गेट्स (Bill Gate) को नोटिस जारी किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह नोटिस एक याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस :

दरअसल, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) और देश कि दिग्गज IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के संस्थापक बिल गेट्स (Bill Gate) के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले के तहत दायर की गई याचिका में दिलीप लुनावत नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि, उनकी बेटी की मौत कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड (Covishield) द्वारा साइड इफेक्ट होने के चलते हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी की जान जाने से हुए नुकसान के लिए मुआवजे के तौर पर 1000 करोड़ रुपए की मांग की है। इस मामले की सुनवाई करते समय बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों को ही एक नोटिस जारी किया है।

Bill Gate के खिलाफ मुकदमा क्यों ?

आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि, कोविशील्ड वैक्सीन द्वारा बच्ची की मौत होने पर Bill Gate के खिलाफ मुकदमा क्यों किया गया है तो, हम आपको बता दें, साल 2020 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बिल एंड मेलिंगा गेट्स फाउंडेशन की एक डील हुई थी। यह डील मुख्य तौर पर भारत और दुनिया के अन्य देशों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की 100 मिलियन डोज़ के निर्माण और उसके वितरण में तेजी लेन के लिए की गई थी। हालांकि, दिलीप लुनावत द्वारा दायर की गई याचिका में स्वास्त्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डॉ वीजी सोमानी, ड्रग कंट्रोलर जनरल और एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया का नाम भी शामिल हैं।

दिलीप लुनावत ने बताया :

बताते चलें, दिलीप लुनावत औरंगाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुनवाई के समय उन्होंने बताया कि, 'उनकी बेटी धमनगांव के SMBT डेंटल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर और सीनियर लेक्चरर थी। संस्थान के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इसे लेने के लिए कहने के बाद उनकी बेटी को टीका लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जिसके बाद टीके के साइड इफेक्ट के कारण उसकी मौत हो गई। मेरी बेटी को आश्वस्त किया गया था कि, टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इससे उनके शरीर को कोई खतरा या साइड इफेक्ट नहीं होगा। डॉ.सोमानी और गुलेरिया ने कई इंटरव्यू दिए और लोगों को आश्वस्त किया कि टीके सुरक्षित हैं। मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहता हूँ और कई और लोगों की जान बचाना चाहता हूँ।'

गौरतलब है कि, दायर की गई याचिका में बेटी का 28 जनवरी 2021 का टीका प्रमाण पत्र (vaccine certificate) भी संलग्न किया हुआ है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि, 'एक मार्च 2021 को कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण बेटी की मौत हो गई।

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