घटिया कुकर बेचने पर फ्लिपकार्ट पर लगा जुर्माना
घटिया कुकर बेचने पर फ्लिपकार्ट पर लगा जुर्मानाNaval Patel - RE

घटिया क्वालिटी का कुकर बेचने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए ऐसी स्थिति में आपके अधिकार

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने फ्लिपकार्ट को निर्देश दिया है कि उसने जिन 558 लोगों को घटिया क्वालिटी का कुकर बेचा है, उन्हें इसकी जानकारी देकर कुकर को वापस मंगाए और उनका पैसा वापस लौटाएं।
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राज एक्सप्रेस। ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट को अपने ग्राहकों को घटिया क्वालिटी का कुकर देना भारी पड़ गया है। फाइन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने इस मामले को लेकर फ्लिपकार्ट पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही फ्लिपकार्ट को निर्देश दिया है कि उसने जिन 558 लोगों को यह कुकर बेचा है, उन्हें इसकी जानकारी देकर कुकर को वापस मंगाए और उनका पैसा वापस लौटाएं। तो चलिए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है? और अगर ऐसा आपने साथ हो तो क्या करना करना चाहिए?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल फरवरी 2021 घरेलू प्रेशर कुकर की क्वालिटी को लेकर सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया था। लेकिन कस्टमर्स ने फ्लिपकार्ट पर आरोप लगाया था कि वह नॉन-स्टैंडर्ड प्रेशर कुकर को अपने साइट के जरिए बेच रही है। ऐसे में उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम करने वाली सीसीपीए ने नियमों की अनदेखी के चलते फ्लिपकार्ट के खिलाफ यह कार्रवाई की।

खराब क्वालिटी का सामान मिलने पर क्या करें?

यह उपभोक्ता का अधिकार है कि वह अगर कोई सामान खरीदता है या कोई सर्विस लेता है तो वह शुद्ध और गुणवत्ता वाली हो। साथ ही उसकी कीमत एमआरपी से ज्यादा ना हो। अगर उपभोक्ता सामान या सर्विस की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हो तो वह इस मामले की शिकायत दर्ज करके दुकानदार या सेवा प्रदाता के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

कैसे करें शिकायत?

ऐसी स्थिति में उपभोक्ता सरकार के ई-दाखिल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता चाहे तो कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल पर जाकर भी शिकायत करवा सकते हैं। साथ ही आप घर बैठे-बैठे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर फ़ोन करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आप 1800 11 4000 या 1404 या 1915 पर कॉल कर सकते हैं। यह सर्विस नेशनल हॉलिडे को छोड़कर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहती है। अगर उपभोक्ता ऑफलाइन शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो वह डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नैशनल कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकता है।

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