भारत के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, आदि में दो से ज्यादा बच्चें होने पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को अयोग्य माना जाता है। हालांकि जिसे यह नियम बनने के बाद तीसरा बच्चा हुआ है, वही व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता।
2 से ज्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ सकते चुनाव | Raj Express