Washington Court imposes ban on TikTok bans trump order in America Social Media
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अमेरिका में TikTok बैन के ट्रंप के आदेश पर कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध

अमेरिका में TikTok बैन को लेकर होने वाली आधिकारिक घोषणा से पहले ही TikTok कंपनी ने बैन मामले को लेकर वाशिंगटन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें कंपनी के हाथ बड़ी सफलता लगी है।

Author : Kavita Singh Rathore

अमेरिका। हाल ही में भारत द्वारा चाइना की बहुचर्चित शार्ट मेकिंग और शेयरिंग वीडियो ऐप TikTok पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत की राह पर चलके अमेरिका ने भी TikTok पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। जिसकी आधिकारिक घोषणा रविवार यानि 20 सितंबर को हुई थी, परंतु आधिकारिक घोषणा से पहले ही TikTok कंपनी ने बैन मामले को लेकर वाशिंगटन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें कंपनी के हाथ बड़ी सफलता लगी है।

फ्रैड्रल कोर्ट का फैसला :

दरअसल, 20 सितंबर से अमेरिका में TikTok ऐप बैन है, लेकिन अमेरिका द्वारा TikTok पर बैन लगाने का मामला वाशिंगटन कोर्ट जा पंहुचा था। इस मामले में कल देर रात सुनवाई हुई, इस सुनवाई में फ्रैड्रल कोर्ट के जज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन की TikTok ऐप पर बैन लगाने के आदेशों पर रोक लगा दी है। यानी कि, अब अमेरिका में स्टोर से TikTok नहीं हटाया जाएगा। इस बारे में जानकारी अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी ANI ने साझा की है।

कंपनी ने की थी याचिका दायर :

बताते चलें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कंपनी ने ट्रंप के फैसले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लिया हुआ फैसला बताया था। इस फैसले के तहत ट्रंप ने TikTok को रविवार रात 11:59 बजे के बाद अमरीका में डाउनलोड करने पर बैन लगा दिया था। जिसके बाद से अमेरिका में कोई भी एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को डाउनलोड नहीं कर सकता था। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ट्रंप सरकार के फैसले को ख़ारिज करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी।

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नामित किए गए जान ने सुनाया फैसला :

इस मामले में पिछले साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किए जाने पर कोर्ट में शामिल हुए जज कार्ल निकोल्स ने कोर्ट में एक संक्षिप्त आदेश जारी कर कहा कि, वह TikTok ऐप स्टोर प्रतिबंध को प्रभावी होने से रोकने के लिए एक प्रारंभिक आदेश जारी कर रहे हैं। बताते चलें, निकोलस ने फिलहाल 12 नवंबर को प्रभावी होने के लिए निर्धारित वाणिज्य विभाग के अन्य प्रतिबंधों पर रोक लगाने से मना कर दिया, जो टिकटॉक के मुताबिक अमेरिका में ऐप को अनुपयोगी बना सकता है।

TikTok के वकील का कहना :

रविवार की सुबह 90 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान TikTok के वकील जॉन ई. हॉल ने कहा था कि, अमेरिका द्वारा लगाया गया यह प्रतिबंध अभूतपूर्व और तर्कहीन है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान यह सवाल पूछा गया कि, "आज रात इस एप स्टोर पर प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब है जब इस तरह की बातचीत चल रही है जो इसे अनावश्यक बना सकती है?" तब TikTok के वकील ने कहा, "यह सिर्फ दंडात्मक है। यह कंपनी को बर्बाद करने के लिए उठाया गया एक कदम है।... क्योंकि इस तरह के फैसले की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है।"

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