राज एक्सप्रेस। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले (Kulbhushan Jadhav Case) को लेकर एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की ओर से पाक को फटकार लगाई गई है।
पाक ने वियना संधि का उल्लंघन किया :
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के अध्यक्ष जस्टिस अब्दुलकावी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को यह बताया कि, भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। न्यायाधीश यूसुफ ने अपने बयान में कहा कि, ''ऐसा कर पाकिस्तान ने वियना संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया है।''
ICJ की तरफ से महासभा को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा-
पाकिस्तान ने वियना संधि के अनुच्छेद 36 के तहत अपनी बाध्यता का उल्लंघन किया है और इस मामले में काफी कुछ किया जाना है। मैं अब जाधव मामले में 17 जुलाई 2019 को आईसीजे की तरफ से दिए गए फैसले का जिक्र करता हूँ। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया था और वहां की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इस मामले को भारत ने उठाया था और यह कहा था कि, वियना संधि के 1963 के प्रावधानों के तहत कुलभूषण को पाकिस्तान राजनायिक संपर्क (कौंसुलर एक्सेस) की अनुमति सुविधा देने से मना कर रहा है।न्यायाधीश अब्दुलकावी युसूफ
जाधव की सजा पर पुनर्विचार :
बता देंं कि, इस मामले के सामने आने के बाद अब कुलभूषण जाधव की सजा के बारे में प्रभावी तरीेके से समीक्षा और इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, इस बात का भी न्यायाधीश ने आग्रह किया है, साथ ही ये भी कहा कि, ''वियना संधि के उल्लंघन से जो प्रभाव पड़ा है, उस पर तथा इस मामले में जो पूर्वाग्रह आधारित पक्षपात किया गया है, उसकी पूरी जांच कराने की पाकिस्तान को गारंटी देनी चाहिए।''
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