हाइलाइट्स :
पहले तोशाखाना मामले में दोनों को हुई थी 10 साल की सजा।
100 से अधिक मामलों में आरोपी हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान।
अदालत ने 500,000 लाख पाकिस्तानी रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सजा सुनाया जाना पकिस्तान में आम हो गया है। 100 से भी अधिक मामलों में आरोपी इमरान खान को इस बार नॉन - इस्लामिक (Iddat Case) विवाह मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी संग 7 - 7 साल की सजा हुई है। इसके पहले दोनों को तोशाखाना मामले में 10 - 10 साल की सजा हुई थी।
अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल के साथ - साथ 500,000 लाख पाकिस्तानी रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्लाह ने इस मामले की सुनवाई की थी। अदालत के आदेश अनुसार इमरान खान और बुशरा बीबी को पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 496 (वैध विवाह के बिना धोखाधड़ी से आयोजित विवाह समारोह) के तहत दोषी पाया गया।
इमरान और बुशरा बीबी अदालत के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इमरान की पार्टी का कहना है कि, इस मामले में हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा। अदालत ने भले ही अवैध विवाह मामले में सजा सुनाई है लेकिन पकिस्तान की अदालत के अनुसार यह विवाह शून्य नहीं है।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 14 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है। पकिस्तान में फरवरी में चुनाव है और पूर्व प्रधानमंत्री को लगातार दो मामलों में जेल हो गई है। अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले के अनुसार, इमरान और बुशरा बीवी को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया गया और 787 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
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