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Pakistan Cipher Case : पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की जेल

Imran Khan And Shah Mahmood Qureshi Jailed For 10 Years : सिफर मामला एक राजनयिक केबल से संबंधित है, जो कथित तौर पर इमरान खान के कब्जे से गायब हो गया था।

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • 100 अलग - अलग मामलों में आरोपी हैं इमरान खान।

  • तोशाखाना मामले में खान को हुई थी 3 साल की सजा।

  • आम चुनाव से पहले पीटीआई की मुश्किलें और बढ़ी।

इस्लामाबाद। आम चुनाव 2024 से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) को एक और बड़ा झटका लगा है। 100 से अधिक केस में आरोपी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के संस्थापक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को Cipher Case में अदालत द्वारा 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

दरअसल, सिफर मामला एक राजनयिक केबल से संबंधित है, जो कथित तौर पर इमरान खान के कब्जे से गायब हो गया था। इमरान खान ने पिछले साल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले और बाद में बार - बार कहा था कि सिफर मामला उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की साजिश है। इस मामले में पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को मंगलवार को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सजा सुनाई है।

एक समय पर क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले इमरान खान को अप्रैल 2022 में अविश्वास मत के माध्यम से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था। तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद अदालत द्वारा तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें 5 अगस्त 2023 को जेल में डाल दिया गया था। इमरान खान को पकिस्तान के अटक जिला जेल में रखा गया था। इमरान खान 100 अलग अलग मामलों में आरोपी हैं।

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