राज एक्सप्रेस। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जहां कुछ दिनों पहले ही उन्हें अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की जमीन हड़पने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं अब इमरान खान को एक वकील की हत्या के मामले में भी नामजद किया गया है। बताया जा रहा है कि इमरान के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाने वाले एक वकील अब्दुल रज्जाक शर की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में इमरान को भी दोषी बनाया गया है। यही नहीं अगर वे दोषी साबित होते हैं तो जुल्फिकार भुट्टो की तरह उन्हें भी फांसी दी जा सकती है। चलिए जानते हैं यह मामला क्या है? और इमरान को जुल्फिकार की तरह फांसी होने की बातें क्यों की जा रही हैं?
दरअसल बीते महीने के दौरान इमरान खान के खिलाफ वकील अब्दुल रज्जाक शर ने एक याचिका दायर की थी। इसमें पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत इमरान के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि पिछले साल में अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग किया था। जिसके चलते उनपर राजद्रोह का केस किया जाना चाहिए। अब इस मामले में जब वकील क्वेटा में बलूचिस्तान हाईकोर्ट जा रहे थे तो कुछ बदमाशों ने उनकी कार पर 10 राउंड फायरिंग कर दी। जिससे वकील की मौके पर ही मौत हो गई।
बता दें कि 11 नवम्बर 1974 को पाकिस्तान में एक वकील मोहम्मद अहमद कसूरी पर इसी तरह का हमला हुआ था। जिसमें कुछ हमलवारों ने कई राउंड फायरिंग की थी और वकील की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस दौरान उनके बेटे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार माना था। यह मामला कुछ शांत होने इसके पहले ही पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ और सेना प्रमुख जिया उल हक़ ने जुल्फिकार भुट्टो को जेल में डाल दिया। इसके बाद यह मामला करीब 4 साल तक कोर्ट में रहने के बाद जुल्फिकार भुट्टो को दोषी ठहराया गया और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी दे दी गई।
इस मामले में भी वकील वकील अब्दुल रज्जाक शर ने अपने पिता की मौत के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बताया है। उसका कहना है कि उसके पिता ने अनुच्छेद 6 के तहत इमरान के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसलिए इमरान खान और उनके पीटीआई के लोगों ने ही उसके पिता की हत्या की है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इमरान को भी जुल्फिकार भुट्टो की तरह फांसी की सजा सुनाई जा सकती है।
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