ढाका। बंगलादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्र अबरार फहाद की हत्या के मामले में बुधवार को एक अदालत ने 20 लोगों को मौत की और पांच अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ढाका के स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल-1 के न्यायाधीश अबू जफर मोहम्मद काजमरुज्जमां ने बुधवार को यह आदेश पारित किया।
इससे पहले, 28 नवंबर को अदालत ने हत्या के मामले में फैसला सुनाने की तारीख आठ दिसंबर तक के लिए टाल दी थी। तेरह नवंबर, 2019 को ढाका मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कोर्ट ने डिटेक्टिव ब्रांच द्वारा बंगलादेश छात्र लीग के 25 नेताओं के खिलाफ दर्ज चार्जशीट को संज्ञान में लिया। ट्रिब्यूनल ने 15 सितंबर, 2020 को मामले के सभी 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।
ये 25 दोषी-मेहदी हसन रसेल, अनिक सरकार, इफ्ति मुशर्रफ सकल, मोहम्मद मेहदी हसन रॉबिन, मोहम्मद मेफ्ताहुल इस्लाम जियोन, मुंतासिर आलम जेमी, खंदकार तबक्खरुल इस्लाम तनवीर, मोहम्मद मुजाहिदुर रहमान, मुहतसिम फुआद, मोहम्मद मोनिरुज्जमां मोनीर, मोहम्मद आकाश हुसैन, हुसैन मोहम्मद तोहा, मोहम्मद मजेदुल इस्लाम, शमीम बिल्लाह, मौज अबू हुरैरा, एएसएम नजमुस सादात, इस्तिक अहमद मुन्ना, अमित साहा, अमित साहा मिजान, शमसुल अरेफिन रफत, एसएम महमूद सेतु, मोर्शेदुज्जमां जिसान, एहतेशमुल रब्बी तनीम, मुर्शिद अमात्य इस्लाम और मुस्तबा रफीद हैं। इनमें से जिसान, रफीद और तनीम को गिरफ्तार किया जाना बाकी है और उन पर गैर हाजिरी का मुकदमा चल रहा है।
पुलिस के मुताबिक 25 दोषियों में से 11 इस निर्मम हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल रहे, जबकि बाकी किसी न किसी तरह से अपराध में लिप्त रहे। गिरफ्तार आरोपियों में से आठ ने अदालत के समक्ष इकबालिया बयान दिए हैं। बाइस वर्षीय अबरार को फेसबुक पर किए उसके एक पोस्ट को लेकर छात्र लीग की तत्कालीन बीयूईटी इकाई के कुछ नेताओं ने कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला था। साल 2019 में हुई इस हिंसा के खिलाफ अबरार के पिता ने चॉकबाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
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