मुंबई, भारत। कई बार आपने किसी प्रोडक्ट के प्रचार-प्रसार में अभिनेताओं और क्रिकेटर को देखा होगा, इसके लिए वह कंपनी बाकायदा उनके साथ डील करती हैं और उन्हें पता होता है कि, उनकी आवाज या चेहरे का इस्तेमाल कहा और किस चीज के लिए किया जा रहा है। साथ ही वह इसके लिए कंपनी को अनुमति भी देते हैं। यदि कोई भी कंपनी बिना अनुमति के विज्ञापनों में उनकी आवाज या चेहरे को इस्तेमाल करती हैं तो वह कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। वहीं, ऐसा ही कुछ दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ और उन्होंने इस मामले की शिकायत भी की है।
सचिन तेंदुलकर ने दर्ज कराया मामला :
जी हाँ, हाल ही में दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने मुंबई की क्राइम ब्रांच के साइबर सेल से शिकायत कर एक मामला दर्ज करवाया है। इस मामले के तहत उन्होंने बताया कि, उन्होंने इंटरनेट पर एक फेक विज्ञापन में अपना नाम, फोटो और आवाज का इस्तेमाल होते देखा है। जबकि, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने ठगी को लेकर मामला दर्ज कराया साथ ही आरोप लगाए हैं कि, उनके नाम, फोटो और आवाज का इस्तेमाल करके लोगों से ठगी की जा रही है। इसके साथ ही यह फेक विज्ञापन यह भी दावा कर रहे हैं कि, उनका प्रोडक्ट खरीदने पर मेरी (सचिन तेंदुलकर) साइन की हुई टी-शर्ट भी मिलेगी।
सचिन तेंदुलकर की शिकायत :
सचिन तेंदुलकर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों की मानें तो, यह मामला सचिन तेंदुलकर के निजी सहायक ने दर्ज कराया है। मामले के तहत 5 मई को उन्होंने Facebook पर एक ऑयल कंपनी का एड देखा, जिसमें सचिन तेंदुलकर की फोटो का इस्तेमाल किया था, साथ ही विज्ञापन में नीचे लिखा था कि,यह प्रोडक्ट सचिन तेंदुलकर द्वारा रिकमेंड किया गया है। शिकायत के अनुसार, यह एड इंस्टाग्राम पर भी देखे गए हैं। जबकि,सचिन तेंदुलकर ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं।
लगाई गई IPC की कई धाराएं :
सचिन तेंदुलकर के अनुसार, इस विज्ञापन में उन फोटो के साथ ही आवाज का भी गलत इस्तेमाल किया गया है। शिकायत दर्ज कर क्राइम ब्रांच ने मामले में IPC की धारा 420, धारा 465 और धारा 500 के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें, यह धाराएं धोखाधड़ी और जालसाजी और आईटी अधिनियम की संबंधित अपराध के लिए लगाई जाती हैं।
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