नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल की। दिल्ली पुलिस ने संबंधित मामले की जांच के बाद पटियाला हाउस अदालत में यह रिपोर्ट दाखिल की। इससे पहले केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले सप्ताह पहलवानों से अपने सभी विरोध को वापस लेने का अनुरोध करते हुए आश्वासन दिया था कि पुलिस से 15 जून तक आरोपपत्र दाखिल करने के लिए कहा गया है।
दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की है और पीड़िता एवं उसके पिता के बयानों के आधार पर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) प्रमुख के खिलाफ पॉक्सो मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। पुलिस ने नाबालिग के बयान और जांच के विवरण को शामिल किया और कोई साक्ष्य नहीं मिलने पर इसे रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल की है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में तीन अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत के आधार पर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के चार मामले दर्ज किये थे, जिनमें से एक पॉक्सो से संबंधित था। मामले की अगली सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि मुकर्रर की गयी है।
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