दिल्ली, भारत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर विवादों में फंस गए है। इसी तरह उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कुछ विवादित टिप्पणी दी थी, जिस पर आज गुरुवार को गुजरात की सूरत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया और कैद की सजा का ऐलान किया है।
2 साल की कैद की सजा सुनाई :
दरसलअ, 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है...' वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस दौरान राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है और इस धारा के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान होता है। ऐसे में उन्हें मानहानि केस में 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
फैसले के बाद राहुल गांधी को मिली जमानत :
हालांकि, कोर्ट द्वारा सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की जमानत पर भी सुनवाई हुई। तो वहीं, राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा- इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं। हालांकि, जमानत सुनवाई में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में करने की अनुमति दी है।
जानें आखिर क्या है पूरा मामला :
बता दें कि, सूरत ज़िला कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह विवादित बयान अभी नहीं बल्कि साल 2019 का है, इस साल ही उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। राहुल गांधी ने ‘…ऐसा क्या है कि सभी चोरों के उपनाम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी।’ वाला बयान कर्नाटक में आयोजित एक चुनावी जनसभा के दौरान दिया था, जिसपर आपत्ति जाहिर करते हुए गुजरात बीजेपी के नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।
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