बिना परमिट नहीं ले पाएंगे लक्षद्वीप में एंट्री Raj Express
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बिना परमिट नहीं ले पाएंगे लक्षद्वीप में एंट्री, जानें कैसे करें इसके लिए अप्‍लाई

नियमों के अनुसार, विदेशी ही नहीं भारतीयों को भी लक्षद्वीप में प्रवेश करने और रहने से पहले परमिट लेना होगा। परमिट में किन-किन डॉक्‍यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जानिए यहां।

Deepti Gupta

हाइलाइट्स :

  • पीएम मोदी की यात्रा के बाद लक्षद्वीप चर्चा में।

  • लक्षद्वीप जाने के लिए पड़ेगी परमिट की जरूरत।

  • 1967 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप के लिए बनाए थे नियम।

  • भारतीयों के साथ विदेशी पर्यटकों पर भी लागू होगा नियम।

राज एक्सप्रेस। भारत एक बहुत खूबसूरत देश है। यहां के समुद्र और द्वीप की तुलना अक्‍सर विदेशी द्वीप और समुद्रों से की जाती है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्‍स पर लक्षद्वीप की सुंदरता का बखान किया। उन्‍होंने कहा है- कि रोमांच पसंद करने वाले लोगों को लक्षद्वीप को अपनी ट्रेवल लिस्‍ट में शामिल करना चाहिए। जब अपने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्‍वीरें शेयर की तो यह छोटा सा द्वीप सुर्खियों में आ गया। हालांकि मोदी की इन बातों से सबसे ज्‍यादा मिर्ची लगी प्रतिद्वंदी टूरिस्‍ट प्‍लेस मालदीव को। वहां के पीएम को मोदी की यात्रा बिल्‍कुल अच्‍छी नहीं लगी और उन्‍होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक कमेंट भी किए। तब से अब तक लक्षद्वीप गूगल सर्च पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि अब इस मुद्दे के बाद लक्षद्वीप जाने के नियम सख्‍त हो गए हैं, जिसका पालन हर यात्री को करना होगा। आइए जानते हैं क्‍या हैं ये नियम और क्‍यों पड़ी इन जरूरत।

लक्षद्वीप जाने के लिए लेना होगा परमिट

कहते हैं कहीं भी घूमने जाने के लिए अच्‍छे मूड की जरूरत होती है। पर लक्षद्वीप जाने के लिए मूड ही नहीं बल्कि अब परमिट की भी जरूरत पड़ेगी। फिर भले ही आप भारत के निवासी क्‍यों न हो। हां, अगर आप लक्षद्वीप के रहने वाली हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन देशी और विदेशी टूरिस्‍ट को लक्षद्वीप में एंट्री करने और यहां कुछ दिन रहने के लिए परमिट लेना होगा।

क्‍यों पड़ी परमिट की जरूरत

बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार, द्वीप की कुल आबादी 64429 है। यहां 95 फीसदी से ज्‍यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। यहां के लोगों का मुख्‍य व्‍यवसाय मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना है। अधिकारी उनकी रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए परमिट को लागू करने की जरूरत पड़ी।

इन लोगों को मिलेगी छूट

सीएनबीसी के अनुसार, द्वीप के नियमों में कहा गया है कि लक्षद्वीप के निवासियों को छोड़कर सभी लोगों को प्रवेश और निवास प्रतिबंध नियम 1967 के तहत प्रवेश करने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। इसमें केवल सरकारी अधिकारियों और सशस्त्र बलों के सदस्यों व उनके परिवारों को अनुमति लेने से छूट दी गई है।

परमिट के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन

- लक्षद्वीप के परमिट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीकों से अप्‍लाई किया जा सकता है।

- आनॅलइन आवेदन करते समय ई परमिट पोर्टल epermit.utl.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। पोर्टल पर अकाउंट बनाएं और इसकी मांगी सभी जानकारी को भरें।

- द्वीप पर जाने की तारीख आपको चुननी है और यहां मांगे गए डॉक्‍टूयमेंट को जमा करना है वो भी फीस के साथ।

- इस प्रोसेस के बाद मेल द्वारा आपको यात्रा से 15 दिन पहले परमिट ईमेल कर दिया जाएगा।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए https://epermit.utl.gov.in/ से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सारी जानकारी भरें और फॉर्म काे डॉक्‍यूमेंट के साथ कलेक्‍टर ऑफिस में जमा कराएं। हालांकि, यह प्रक्रिया थोड़ा समय लेने वाली है, लेकिन जिनके पास ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है, वे ऐसा कर सकते हैं।

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

  • पासपोर्ट साइज के तीन फोटो।

  • एक लीगल आईडी की फोटो कॉपी।

  • यात्रा का प्रूफ।

  • होटल बुकिंग की पुष्टि होना बेहद जरूरी है।

  • विदेशी पर्यटकों के पास वैध पासपोर्ट और भारतीय वीजा होना आवश्यक है।

जानें ये जरूरी बातें भी

  • परमिट के लिए अप्लाई करने की फीस 50 रूपए है।

  • आपको 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 100 रुपये और 18 वर्ष से ज्‍यादा उम्र के बच्चों के लिए 200 रुपये ही हेरिटेज फीस भी देनी होगी।

  • भारतीयों को भी अपने जिले के पुलिस आयुक्त से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी।

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