घर में कैश रखने की लिमिट क्‍या है Raj Express
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घर में कैश रखने की लिमिट क्‍या है, इससे ज्‍यादा तो क्‍या होगा

अगर आप इमरजेंसी के लिए घर में कैश रखते हैं, तो इसके लिए आपको इंकम टैक्‍स एक्‍ट के नियम पता होने चाहिए। इसके अनुसार, घर में रखे गए धन की मात्रा पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है।

Author : Deepti Gupta

हाइलाइट्स :

  • भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन का ट्रेंड।

  • घर में रखे कैश की पूरी जानकारी होना जरूरी।

  • 2 लाख रुपए से ज्‍यादा का सामान कैश में नहीं खरीद सकते।

  • किसी रिश्तेदार से एक दिन में 2 लाख से ज्‍यादा का कैश नहीं ले सकते।

राज एक्सप्रेस। टेक्‍नोलॉजी की दुनिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन का ट्रेंड है। मोबाइल और एटीएम के जरिए पैसे का लेनदेन काफी आसान हो गया है। इसलिए अब लोगों ने अपने वॉलेट या पर्स में कैश रखना भी बंद कर दिया है। लेकिन इमरजेंसी में कैश ही काम आता है, इसलिए ज्‍यादातर लोग अपने घरों में कुछ कैश जरूर रखते हैं। हालांकि, आजकल घर में कैश रखना सेफ नहीं है। चोरी का डर लगा रहता है। खासतौर से अकेले घर में लाखों का कैश तो बिल्‍कुल नहीं रखना चाहिए। ये सब जानते हुए भी लोग घर के लॉकर में बड़ी ही सुरक्षा से लाखों कराेड़ों रुपए रखते हैं। पर क्‍या आप जानते हैं कि घर में कितना पैसा रख सकते हैं। लिमिट से ज्‍यादा रखा, तो क्‍या होगा। तो चलिए जानते हैं क्‍या है घर में पैसा रखने का नियम।

होना चाहिए कैश का हिसाब किताब

सरकारी नियमों के मुताबिक, घर में कैश रखने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि आपके पास जो भी कैश उपलब्ध हो, उसका पूरा हिसाब-किताब आपके पास हो। वह पैसा आपके पास कहां से आया और उसकी आय का स्रोत क्या है? इस सब की जानकारी आपके पास अप टू डेट होनी चाहिए।

टैक्‍स संबंधी डॉक्‍टूमेंट जरूरी

सभी जानते हैं कि अगर आपके पास बड़ी संख्‍या कैश में उपलब्ध है, तो आपको उस पर टैक्स देना होता है। इसके साथ ही आपके पास टैक्स भुगतान से संबंधित सभी डॉक्‍यूमेंट्स होने चाहिए, ताकि आप टैक्‍स विभाग को उनके कैश से संबंधित सवालों का जवाब आसानी से दे सकें। अगर टैक्‍स विभाग आपके घर पर छापा मारता है और बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होती है और आप उस नकदी के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि यह जुर्माना छापेमारी में जब्त कैश का 137 फीसदी तक हो सकता है।

घर में कैश रखने के ये हैं नियम

  • एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांसेक्‍शन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

  • सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) के मुताबिक, अगर आप एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा जमा करते हैं या निकालते हैं तो पैन नंबर देना जरूरी है।

  • आप 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश से कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं।

  • अगर कोई व्यक्ति एक साल में 20 लाख रुपये कैश जमा करता है तो उसे पैन और आधार दोनों की जानकारी देनी होगी।

  • अगर आप किसी स्थिति में पैन और आधार कार्ड नहीं दे पाते, तो 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

  • 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश से शॉपिंग करने पर पैन और आधार कार्ड की कॉपी की जरूरत पड़ सकती है।

  • 30 लाख रुपये से ज्‍यादा की प्रॉपर्टी कैश से खरीदी या बेची, तो व्यक्ति जांच एजेंसी की जांच के दायरे में आ सकता है।

  • रिश्तेदारों से एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश नहीं लिया जा सकता।

  • एक वर्ष में बैंक से 1 करोड़ रुपये से ज्‍यादा कैश निकालने वाले लोगों को 2% टीडीएस का भुगतान करना पड़ता है।

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