पश्चिम बंगाल CM ममता बनर्जी Social Media
पश्चिम बंगाल

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर CM ममता बनर्जी का बयान आया सामने

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज गुरुवार को चुनाव आयुक्तों (ईसी) और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

Sudha Choubey

राज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज गुरुवार को चुनाव आयुक्तों (ईसी) और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे 'लोकतंत्र की जीत' बताया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने ट्वीट किया, ‘‘सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश एक लोकतांत्रिक जीत है। हम चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर संविधान पीठ के फैसले का स्वागत करते हैं। दमनकारी ताकतों के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों पर लोगों की इच्छा भारी पड़ती है।'' तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भी अदालत के फैसले की सराहना की।

ममता बनर्जी ने कही यह बात:

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल CM ममता बनर्जी ने बयान जारी करते हुए कहा कि, "मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं। इस समय सुप्रीम कोर्ट ही हमारे लोकतंत्र को बचा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है उसकी हम कब से प्रार्थना कर रहे थे।"

पश्चिम बंगाल CM ममता बनर्जी ने कहा कि, 'मैं मेघालय के लोगों को बधाई देना चाहती हूं। हमने 6 महीने पहले ही यहां शुरूआत की थी और हमें 15% वोट मिला है। यह TMC को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मज़बूत करेगा।"

CM ममता बनर्जी ने आगे कहा कि, "सागरदिघी का उपचुनाव हम हार गए। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूंगी लेकिन यहां एक अनैतिक गठबंधन है जिसकी हम मज़बूती से आलोचना करेंगे। CPI (M)- कांग्रेस तो साथ है ही और भाजपा के वोट भी कांग्रेस को ट्रांसफर हुए हैं। आप ये सब चोरी-छुपे क्यों कर रहे हैं।"

आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज गुरुवार को फैसला दिया कि, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में कहा कि, यह नियम तब तक कायम रहेगा जब तक कि संसद इस मुद्दे पर कानून नहीं बना देती।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT