अगर शांति से त्यौहार नहीं मना सकते तो चुनाव भी न कराएं - कलकत्ता High Court Raj Express
पश्चिम बंगाल

अगर शांति से त्यौहार नहीं मना सकते तो चुनाव भी न कराएं - कलकत्ता High Court

Calcutta High Court Comment In Murshidabad Violence Case : मुर्शिदाबाद हिंसा मामले की एनआईए (NIA) जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी।

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • मुर्शिदाबाद में राम नवमी के दिन हुई थी हिंसा।

  • शोभा यात्रा पर लोगों ने छत से फेंके थे पत्थर।

  • भाजपा ने की थी मामले में NIA जांच की मांग।

Calcutta High Court Comment In Murshidabad Violence Case : पश्चिम बंगाल। 'अगर लोग शांति से किसी भी त्यौहार का आनंद और जश्न नहीं मना सकते, यहां तक ​​कि 8 घंटे भी नहीं, तो हम भारत के चुनाव आयोग को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में संसदीय चुनाव नहीं कराने की सिफारिश करेंगे।' यह टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा की गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से मुर्शिदाबाद मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। इस मामले की एनआईए (NIA) जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगा।

सीजे टीएस शिवगणनम ने मामले की सुनवाई की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि, वह उन निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव की अनुमति नहीं देगा जहां इस साल रामनवमी समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा देखी गई थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, "अगर लोग शांति से किसी भी त्योहार का आनंद और जश्न नहीं मना सकते, यहां तक ​​कि 8 घंटे भी नहीं, तो हम भारत के चुनाव आयोग को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में संसदीय चुनाव नहीं कराने की सिफारिश करेंगे। यदि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद, दो समूहों के लोग लड़ रहे हैं। जब दो पक्ष एक-दूसरे से लड़ रहें हो तो उन्हें अपने प्रतिनिधि को वोट देने का भी कोई अधिकार नहीं है।"

बता दें कि, राम नवमी के दिन मुर्शिदाबाद में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस शोभा यात्रा पर कुछ असामाजिक तत्वों ने घर की छत से पथराव कर दिया था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था। पथराव होने के चलते कई लोग घायल हुए। क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी थी। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए और चुनाव आयोग से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।

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