राज एक्सप्रेस। इन दिनों सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो में मिनी स्कर्ट और ब्रा पहने एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग मेट्रो में इस तरह के कपड़े पहनने पर लड़की की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि जहां एक तरफ लोग इसे अश्लीलता कह रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ रहे हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि भारत में अश्लीलता को लेकर क्या कानून है।
अश्लीलता क्या है?
दरअसल हमारे देश में सार्वजानिक स्थान पर कपड़े पहनने को लेकर कोई कानून नहीं है। हम अपनी पसंद के कपड़े पहनकर कहीं भी आ जा सकते हैं। हालांकि हम सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता नहीं फैला सकते हैं। अश्लीलता फैलाने पर हमारे देश में सजा का प्रावधान है। हालांकि अश्लीलता किसे कहते हैं, इसे लेकर कोई तय मापदंड नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि जिसका समाज पर गलत असर हो।
आईपीसी की धारा-292 :
आईपीसी की धारा-292 के तहत अश्लील सामग्री का प्रकाशन, वितरण या बिक्री करना अपराध है। धारा-292 के तहत उस किताब, पैम्फलेट, पेंटिंग, आकृति या किसी वस्तु को अश्लील माना जाएगा जो कामुक विचार जगाए। उस वस्तु को देखने, पड़ने या सुनने से मन में बुरे विचार आए। इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को पहली बार में दो साल की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा एक से ज्यादा बार यह अपराध करने पर पांच साल की कैद और 10,000 रूपए का जुर्माना हो सकता है।
आईपीसी की धारा-294 :
मेट्रों में बिकनी पहनने वाली लड़की पर आईपीसी की धारा-294 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल इस धारा के तहत सार्वजानिक स्थान पर अश्लीलता फैलाना, अश्लील गाने गाना या अश्लील बोलना अपराध है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर तीन महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
आईटी एक्ट 67(ए) :
दरअसल यह धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी अश्लील सामग्री का प्रसारण करने पर लगाई जाती है। इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को पहली बार में 5 साल की कैद और 10 लाख तक जुर्माना और दूसरी बार में 7 साल की कैद और 10 लाख तक जुर्माना का हो सकता है।
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