उत्तराखंड सरकार ने फिर बढ़ाई कोरोना कर्फ्यू की अवधि Socail Media
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उत्तराखंड सरकार बंदिशें हटाने के पक्ष में नहीं-फिर बढ़ाई कोरोना कर्फ्यू की अवधि

उत्तराखंड की सरकार कोरोना से बचाव के लिए कोरोना कर्फ्यू हटाकर कोई रिस्‍क नहीं लेना चाहती, इसी कारण फिर से राज्‍य में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया...

Priyanka Sahu

उत्तराखंड, भारत। आतंक मचाने वाली महामारी कोरोना के अभी भी देश में रोजाना नए मामलों की पुष्टि हो रही है और कोरोना के केस में घट बढ़ का सिलसिला जारी है। हालांकि, अब कोरोना के नए मामले कम ही आ रहे हैं, जिससे आमजनता को कुछ राहत मिली है। ऐसे में कई राज्‍य की सरकारें कोरोना से बचने का सबसे अच्छा उपाय सावधानी से घर में रहने का ही समझते हुए अपने राज्‍य में बंदिशें हटाने के पक्ष में नहीं है। दरअसल, अब आज ही उत्तराखंड की सरकार ने फिर से कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है।

14 सितंबर तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू :

उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को अब एक सप्‍ताह के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। अब उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 14 सितंबर तक जारी रहेगा। कोविड कर्फ्यू की अवधि कल 7 सितंबर को खत्‍म ही होने वाली थी, लेकिन इसी के पहले कोरोना कर्फ्यू हटाकर कोई रिस्‍क नहीं लेने के कारण इसकी अवधि बढ़ा दी गई है।

कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन के अनुसार-

  • उत्तराखंड आने के लिए पर्यटकों को आरटीपीसीआर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी वेबसाइट में पंजीकरण सहित होटल बुकिंग से जुड़े कागजात दिखाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है।

  • बिना कोविड रिपोर्ट उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की बॉर्डर पर ही कोरोना जांच की जाएगी।

  • पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया है कि, कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करवाया जाए। घर से बाहर बिना मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए।

  • उत्तराखंड सरकार ने पिछले हफ्ते की कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन्स को यथावत 24 अगस्त तक के लिए लागू किया है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में हालांकि काफी गिरावट आ चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी कुछ बंदिशें हटाने के पक्ष में नहीं है।

  • जिन व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज 15 दिन पूर्व लग चुकी है और यदि वह इसका प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो उन्हें एअरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर राज्य की सीमा पर प्रवेश की अनुमति रहेगी, जबकि जो व्यक्ति यह प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकेंगे, उन्हें 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट व एंटीजन जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी।

  • व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन रात नौ बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट के लिए रात दस बजे तक का समय निर्धारित किया है।

  • वीकेंड पर पर्यटक स्थलों पर भीड़भाड़ पर रोक लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं।

  • राज्य के भीतर विभिन्न जिलों में आवाजाही के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है, अलबत्ता लोगों को कोविड गाइड लाइन का पालन करना जरूरी होगा।

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