UP Population Control Bill 2021: हम सभी ने 'छोटा परिवार-सुखी परिवार' वाली कहावत सुनी ही होगी, कहा जाता है छोटा परिवार वास्तव में खुशहाल परिवार होता है और अब तो देश में बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर इसे नियंत्रित करने के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाएं गए हैं और अब जल्द ही कई राज्यों में लागू होने की संभावना है। इसी राह पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने UP जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
इस काननू के तहत किसे मिलेगा लाभ और किसे नहीं :
दरअसल, उत्तर प्रदेश की सरकार नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी में है, इसी के चलते नए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार हुआ है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के इस प्रस्तावित कानून के तहत दो ही बच्चों तक सीमित होने पर जो अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन सहित कई सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन 2 से अधिक बच्चों के पिता को किसी भी सरकारी सब्सिडी या किसी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और न ही वो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर पाएगा और न ही चुनाव लड़ सकता है।
19 जुलाई तक जनता से मांगी राय :
बताते चलें कि, उत्तर प्रदेश में राज्य विधि आयोग की ओर से इस ड्राफ्ट को अपनी सरकारी वेबसाइट http://upslc.upsdc.gov.in/ पर अपलोड कर दिया है और 'यूपी जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021' के मसौदे पर 19 जुलाई तक आम लोगों से राय मांगी गई है।
जानकारी के लिए ये भी बता दें कि, यूपी जनसंख्या कानून के मौजूदा ड्राफ्ट के मुताबिक, ये विधेयक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक साल बाद लागू होगा। एक से ज्यादा विवाह के मामले में, बच्चों की संचयी संख्या की गणना के उद्देश्य से प्रत्येक जोड़े को एक विवाहित जोड़े के रूप में गिना जाएगा।
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