सैलानियों के लिए खुशी की खबर- 1 नवंबर से खुलेंगे UP के नेशनल पार्क Social Media
उत्तर प्रदेश

सैलानियों के लिए खुशी की खबर- 1 नवंबर से खुलेंगे UP के नेशनल पार्क

उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क और सफारी सैलानियों के लिए 1 नवंबर से खुल जाएंगे, लेकिन इस दौरान कोविड-19 का सख्ती से पालन करना अनिवार्य रहेंगा एवं बुजुर्ग-छोटे बच्चों की एंट्री बैन रहेंगी।

Author : Priyanka Sahu

उत्तर प्रदेश, भारत। देश में महामारी कोरोना के कहर के चलते सभी सभी पर्यटक स्‍थल भी बंद थे, ले‍किन अब अनलॉक 5 के दौरान कई छूट मिल गई है, इसके बाद अब राज्‍य सरकारें अपने-अपने स्‍‍‍‍‍तरों पर कई फैसले ले रही हैै। इसी बीच अब घूमने-फिरने के शौकिन लोगों के लिए एक खुशी की खबर है कि, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नवंबर से नेशनल पार्क और सफारी खोलने का फैसला किया है।

पार्क में सभी की नहीं होंगी एंट्री :

कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ अब सैलानियों के लिए 1 नवंबर से नेशनल पार्क खुल जाएंगे, इस दौरान सैलानियों से कोविड-19 का सख्ती से पालन करना अनिवार्य रहेगा और इस दौरान 65 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग और 10 वर्ष से कम बच्चों की पार्क में एंट्री नहीं होगी। साथ ही मास्क न लगाने पर 500 का जुर्माना भी वसूला जाएगा, नेशनल पार्क के लिए ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट upecotourism.in शुरू हो गई है।

वन विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली है, इस दौरान दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व व कतर्नियाघाट पर बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुँचने की संभावना है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव सुनील पाण्डेय ने बताया- एक नवंबर से पार्क खोलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वन मंत्री दारा सिंह चौहान लखनऊ से वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्क खोले जाने का शुभारंभ करेंगे, सभी स्थानों पर पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

  • परिसर में आने वाले पर्यटकों का सर्वप्रथम तापमान जांचा जाएगा।

  • केवल उन्हीं पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनमें कोविड-19 संक्रमण संबंधी लक्षण नहीं होंगे।

  • शारीरिक दूरी संबंधी सावधानी बरतने के लिए एक सफारी वाहन में केवल चार यात्रियों को ही जाने की अनुमति होगी।

  • प्रत्येक वाहन में सैनिटाइजर उपलब्ध रहने के लिए कहा गया है।

  • वन क्षेत्र में वाहन से नीचे उतरने की अनुमति नहीं होगी।

  • सभी पर्यटक अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे।

  • व्यक्तिगत रूप से अपने पास सैनिटाइजर भी रखेंगे।

  • मास्क उतारने या हटाने पर पाबंदी होगी, उल्लंघन करने पर पर्यटक से 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।

  • एक हट में अधिकतम दो पर्यटकों को ठहरने की अनुमति होगी।

  • हट को भी प्रतिदिन सैनिटाइज किया जायेगा, जिसका शुल्क संबंधित पर्यटक से लिया जाएगा।

  • प्रत्यके हट के पर्यटकों को अलग-अलग समय निर्धारित करते हुए भोजन के लिए कैंटीन में उपस्थित होना होगा।

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