अतीक के बेटे की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कही यह बात Social Media
उत्तर प्रदेश

उमेश पाल हत्याकांड: अतीक के बेटे की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कही यह बात

उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका से जुड़ी खबर आई है कि, हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

Sudha Choubey

उत्तर प्रदेश, भारत। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका से जुड़ी बड़ी खबर समने आई है। खबर है कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि, "ऐसा अपराधी अगर जमानत पर जेल से निकलता है, तो वह केवल गवाहों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी खतरा होगा।"

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही यह बात:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अली अहमद के लिए कहा कि, "आरोपी खुद माफिया डॉन है। इस पर गन पॉइंट पर पांच करोड़ रुपए की फिरौती, कीमती जमीन लिखने से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी देने, साथी असद की ओर से पिस्टल से फायर करने सहित विधायक राजू पाल हत्या केस के मुख्य चश्मदीद गवाह उमेश पाल की हत्या में शामिल होने के आरोप है।"

हाईकोर्ट के जज ने इस दौरान कहा कि, "अली अहमद के परिवार के पास अपराध से अर्जित हजारों करोड़ की संपत्ति है। अपराध करना इनका फैशन है। यह आपराधिक केस के गवाहों ही नहीं, समाज के लिए भी खतरा है। इसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।"

जानकारी के लिए बता दें कि, अतीक के बेटे के खिलाफ करेली थाने में एफआईआर दर्ज है। इसी मामले में जमानत की मांग करते हुए यह याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि, याची के पिता माफिया अतीक अहमद के खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती, जमीन हड़पने जैसे 100 से अधिक अपराध दर्ज हैं।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

SCROLL FOR NEXT