तीनों शूटरों के खिलाफ सत्र न्यायालय में परीक्षण शुरू हो गया है।
तीनों शूटरों के खिलाफ एसआईटी ने अदालत में 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था।
प्रतापगढ़ जेल में बंद तीनों शूटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह, और अरुण मौर्या के विरुद्ध सत्र न्यायालय में परीक्षण शुरू हो गया है। गुरुवार दोपहर दो बजे जिला जज संतोष राय की कोर्ट में प्रतापगढ़ जेल में बंद तीनों शूटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। शूटरों ने कोर्ट से प्रार्थना की है कि वह अपने मनपसंद का अधिवक्ता नियुक्त करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें समय दिया जाए। शूटरों की प्रार्थना को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
तीनों शूटरों के खिलाफ एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को परीक्षण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया था।शूटर अरुण, लवलेश और सनी सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 120 बी, आर्म्स एक्ट 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।
बता दें कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई माफिया अशरफ की हत्या इस साल 15 अप्रैल को देर रात मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय (कॉल्विन) के गेट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शासन की ओर से जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है।
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