हाइलाइट्स :
30 से 45 मिनट अदालत की हिरासत में रहे राहुल गांधी।
सुनवाई की अगली तारीख दो मार्च निश्चित की गई।
राहुल गांधी के वकील ने कहा कि, वह निर्दोष हैं।
Court Grants Bail To Rahul Gandhi In Defamation Case : उत्तरप्रदेश। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2018 मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें 30 से 45 मिनट के लिए हिरासत रखा। जिसके बाद राहुल गांधी के वकील ने जमानत याचिका प्रस्तुत की। अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सासंद राहुल गांधी को जमानत दे दी है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है।
एमपी/एमएएल कोर्ट में विशेष न्यायाधीश योगेश यादव ने राहुल गांधी को 25 -25 हजार रुपये के दो जमानत के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई की तारीख दो मार्च निश्चित कर दी है। गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सुलतानपुर दीवानी न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुये और जमानत अर्जी पेश की।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिला न्यायालय से जमानत मिलने पर अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने कहा, "उन्होंने (राहुल गांधी) आज अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने राहुल गांधी को 30-45 मिनट के लिए हिरासत में ले लिया। उसके बाद , उनकी जमानत याचिका प्रस्तुत की गई और (अदालत द्वारा) स्वीकार कर ली गई। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि, वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई मानहानिकारक बयान नहीं दिया है।
कुछ देर रोकी गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा :
सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने के चलते राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कुछ देर रोका गया। इस समय यह यात्रा उत्तरप्रदेश में है। जिस मामले में मंगलवार को राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए वह 6 साल पुराना है। साल 2018 में गृह मंत्री अमित शाह पर कुछ टिप्पणी की थी जिसके बाद भाजपा नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज करवाया था।
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