हाइलाइट्स :
सीबीआई ने अवैध खनन मामले में दर्ज की थी FIR
FIR में कई लोकसेवकों, अधकारियों का नाम है शामिल।
प्रक्रिया का पालन किये बिना पट्टे जारी करने का आरोप।
उत्तरप्रदेश। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गुरुवार को सीबीआई कार्यालय में पेश नहीं होंगे। सीबीआई द्वारा अखिलेश यादव को 29 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। सीबीआई अधिकारी अखिलेश यादव से अवैध खनन मामले में पूछताछ करना चाहते हैं। उन्हें इस नोटिस के द्वारा बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया था।
सीबीआई द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बतौर गवाह सीबीआई कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। यह नोटिस एक एफआईआर के सम्बन्ध में जारी हुआ था। दरअसल, हमीरपुर में 2012 से 2016 के बीच अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने 2019 में FIR दर्ज की थी। इस FIR में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेड, खनन अधिकारी और कई लोक सेवकों का नाम शामिल था।
अवैध खनन मामले में आरोप है कि, आपराधिक साजिश के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिना प्रक्रिया का पालन किये अवैध रूप से पट्टे जारी हुए थे। लोगों को अवैध रूप से खनन करने दिया गया। इसमें खनिजों की चोरी और धन उगाही के आरोप भी शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण में अखिलेश यादव को गवाह के रूप में पेश होने के लिए तलब किया गया था।
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