राज एक्सप्रेस । गैंगस्टर और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत ने 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। जैसे ही अदालत ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसके चेहरे पर तनाव पैदा हो गया। तनाव में उसने अपना माथा पकड़ लिया। बांदा जेल के अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया आज वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से कराई गई। पेशी के दौरान दोषी करार होने के बाद मुख्तार अपना माथा पकड़ कर बैठ गया और तनाव उसके चेहरे पर पसर गया।
अवधेश राय मर्डर केस 32 साल पहले का है। इस मामले ने उस समय उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी और उसके साथियों पर लगा था। जिस समय अवधेश राय की हत्या की गई, उस समय मुख्तार अंसारी विधायक नहीं था लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद उसने राजनीति में कदम रख दिया था। पिछले एक साल में मुख्तार अंसारी को चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय मर्डर इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोषी पाए जाने पर मुख्तार अंसारी को फांसी से लेकर उम्रकैद तक की सजा सुनाई जा सकती है। मुख्तार अंसारी इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।
यह घटना 1991 की है, जब 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर में अवधेश राय की उनके घर के बाहर ही हत्या कर दी गई थी। हथियारबंद अपराधियों ने अवधेश राय को संभलने का मौका नहीं दिया। वैन में सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अवधेश को मौत के घाट उतार दिया था। वारदात के समय छोटे भाई अजय राय भी घटनास्थल पर ही मौजूद थे। वहां से चेतगंज थाना थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश को मुख्य आरोपी बनाया था। सोमवार को वाराणसी के एमपीएमएल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। बाकी के 4 आरोपियों का केस प्रयागराज की कोर्ट में चल रहा है।
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