हाइलाइट्स :
7 दिन के अंदर प्रशासन को व्यवस्था करने का आदेश।
वाराणसी कोर्ट का ज्ञानवापी केस पर अहम फैसला।
हिन्दू पक्षकार वकील ने दी मामले में अहम जानकारी।
उत्तरप्रदेश। ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिल गया है। वाराणसी अदालत ने बुधवार को हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद व्यास के तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी है। अदालत के आदेश के अनुसार, हिंदू श्रद्धालु अब वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर 'व्यास का तहखाना' में प्रार्थना कर सकते हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन को अगले सात दिनों में इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार गुरुवार से ही पूजा शुरू हो सकती है।
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, 'अदालत ने 7 दिन के भीतर पूजा करने की व्यवस्था करने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में यही कहा है। सभी को व्यास के तहखाना में जाकर दर्शन करने की अनुमति होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि, जस्टिस केएम पांडे ने जैसे 1 फरवरी 1986 को राम मंन्दिर का ताला खोलने का आदेश दिया था यह निर्णय बिलकुल वैसा ही है। इस केस के लिए यह टर्निंग पॉइंट होगा। एक सरकार ने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर पूजा रुकवाई थी। हमारा अगला लक्ष्य वज़ू खाने का सर्वे होगा।'
हिंदू पक्ष के वकील एडवोकेट सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, "31 जनवरी 2024 को 'व्यास का तहखाना' में पूजा करने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट ने जिला अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया है।''
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