हाइलाइट्स
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत।
मस्जिद के सीलबंद तहखाने में पूजा करने पर कोई रोक नहीं।
Gyanvapi Case Hearing Update : उत्तर प्रदेश। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने व्यासजी के तहखाना में पूजा रोकने से इंकार कर दिया है। अब इस मामले में आगामी 6 फ़रवरी को सुनवाई होगी। दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसने हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी थी।
सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील SFA नकवी और पुनीत गुप्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि हिंदू पक्ष उन चार तहखानों में से एक की मांग कर रहा है, जिसमें व्यास का तखाना (तहखाना) स्थित है और उस तहखाने में पूजा की व्यवस्था की जाती है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदू पक्ष द्वारा दायर एक आवेदन को 17 जनवरी को अनुमति दी गई थी जब एक जिला मजिस्ट्रेट को मस्जिद के उस हिस्से के "रिसीवर" के रूप में नियुक्त किया गया था।
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने मस्जिद समिति की याचिका का विरोध किया और कहा कि उसने 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी है और न ही 31 जनवरी के आदेश को, जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मस्जिद समिति ने 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर पूजा की अनुमति देने के जिला अदालत के फैसले को नहीं रोका।
गौरतलब है कि, इससे पहले मस्जिद समिति ने जिला न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, मस्जिद समिति को SC से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया था।
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