रामपुर पब्लिक स्कूल मामले में आजम खान को हाईकोर्ट से राहत Social Media
उत्तर प्रदेश

रामपुर पब्लिक स्कूल मामले में आजम खान को हाईकोर्ट से राहत, स्कूल सील करने पर जताई नाराजगी

समाजवदी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने रामपुर पब्लिक स्कूल को जिला प्रशासन की तरफ से सील करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है।

Sudha Choubey

प्रयागराज, भारत। समाजवदी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने रामपुर पब्लिक स्कूल को जिला प्रशासन की तरफ से सील करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने सील तोड़ कर स्कूल में बच्चों की परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह 21 मार्च को की जाएगी।

अदालत ने दिया स्कूल खोलने का आदेश:

अदालत ने बच्चों की परीक्षा को देखते हुए, स्कूल खोलने का आदेश दिया है। बता दें, 18 मार्च तक सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक बच्चों की परीक्षाएं हैं। याचिका में जिला प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए, स्कूल खोलने की मांग की गई है। जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को 16 फरवरी को नोटिस भेजा था। और 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने को कहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट 21 मार्च को इस मामले में आगे मेरिट पर सुनवाई करेगा।

बता दें कि, रामपुर पब्लिक स्कूल को प्रशासन ने सील कर दिया था, वहां वर्तमान में बच्चों की परीक्षा चल रही थी, उसके बावजूद भी प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया था, जिसके विरोध में आजम खान पक्ष आज हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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