मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद HC का फैसला Raj Express
उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद HC का फैसला, सर्वे कराने के दिया आदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और विवादित परिसर का सर्वे कराने के आदेश दिया है।

Priyanka Sahu

हाइलाइट्स :

  • श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया

  • हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी दी

  • हाईकोर्ट ने विवादित परिसर का सर्वे कराने के आदेश दिए

उत्तर प्रदेश, भारत। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी दे दी है।

इस दौरान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित परिसर का सर्वे कराने के आदेश देने के साथ ही विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को मंजूरी दे दी है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने दोपहर करीब दो बजे अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद के) सर्वेक्षण की मांग की थी। 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी हैं...यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन

बता दें कि, कोर्ट में याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।

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