हाइलाइट्स :
ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई सर्वे को हरी झंडी दी
एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका
उत्तर प्रदेश, भारत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आज गुरूवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया और वाराणसी न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए एएसआई सर्वे को हरी झंडी दी। अब ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे होगा।
मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज :
दरइसल, कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का सर्वे कराएं जाने को लेकर याचिका दायर हुई, इसी पर आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई कर अपना निर्णय दिया और ASI को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। यह फैसला चीफ जस्टिस कोर्ट प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने सुनाया व मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़िला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए भी कहा है।हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन
तो वहीं, एएसआई ने कोर्ट को आश्वसन दिया कि, वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ज्ञानवापी की इमारत को खरोंच तक नहीं आएगी।
बता दें कि, ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर विवाद हो रहा है। इस दौरान हिन्दू पक्ष मस्जिद के अंदर शिवलिंग स्थित है का दावा कर रहे, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। इसी के चलते इस मामले में ASI सर्वे किया जा रहा है। इस दौरान वाराणसी के जिला जज द्वारा ज्ञानवापी सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले आदेश को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ऐसे में दावें प्रतिदावें के बीच तीन दिन तक चली सुनवाई के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित करते हुए हाईकोर्ट ने सर्वे पर लगी रोक जारी रखने का आदेश दिया था।
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