हाइलाइट्स :
बुधवार को आया था वाराणसी जिला अदालत का फैसला।
इलाहाबाद उच्च न्यायलय में की जाएगी कैविएट दायर।
उत्तरप्रदेश में गुरुवार को पुलिस - प्रशासन अलर्ट मोड पर।
उत्तरप्रदेश। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के ज्ञानवापी में बुधवार - गुरुवार दरमियानी रात को पूजा और आरती शुरू कर दी गई है। इस दौरान यहाँ भारी सुरक्षा बल तैनात था। हिन्दू पक्षकारों के वकील ने जानकारी दी कि, राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए बैरिकेडिंग कर दी है। बुधवार को वाराणसी जिला अदालत ने हिन्दुओं को ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति दे दी थी।
हिन्दू पक्षकारों के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि, राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। KVM ट्रस्ट के पुजारी द्वारा मूर्तियां स्थापित करने के बाद शयन आरती की गई। उनके सामने अखण्ड ज्योति प्रारम्भ हुई। उपरोक्त सभी देवताओं की दैनिक आरती - सुबह की मंगला आरती, भोग आरती, शाम की आरती, देर सूर्यास्त की शाम की आरती, शयन आरती।
अदालत द्वारा 'व्यास का तेहखाना' में पूजा की अनुमति दिए जाने के बाद ज्ञानवापी आए लोगों ने कहा, "हम सभी हर दिन सुबह 3 बजे यहां दर्शन के लिए आते हैं...हम अदालत के आदेश से बेहद खुश और भावुक हैं। हमारा खुशी की कोई सीमा नहीं है।"
इसके बाद अब हिन्दू पक्षकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कैविएट दायर करेंगे। उसके बारे में वकील विष्णु शंकर जैन ने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया कि, हम कल (बुधवार को) जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष कैविएट दायर करेंगे।
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