राज एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में हुए लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Violence) में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) ने आज रविवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी थी। साथ ही एक सप्ताह में हाजिर होने के लिए कहा था। वहीं, एक सप्ताह से एक दिन पहले आज रविवार को अचानक रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।
बता दें कि, सरेंडर करने के बाद लखीमपुर के सदर कोतवाल की गाड़ी में बैठा कर गुपचुप तरीके से आशीष मिश्रा को जेल लाया गया, जहां पीछे के गेट से जेल में इंट्री हुई। पिछले साल अक्टूबर में किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने की घटना हुई थी। इसमें केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ जेल भेज दिया गया था। आशीष मिश्रा मोनू को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी।
आशीष मिश्रा को मिली मोहलत 25 अप्रैल सोमवार को समाप्त हो रही है। एक दिन पहले मंत्री के बेटे ने सरेंडर कर दिया। वहीं, इससे पहले अधिवक्ताओं ने बताया था कि, 25 अप्रैल को आशीष मिश्रा मोनू सिविल कोर्ट मे उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करेगा।
आपको बता दें कि, लखीमपुर खीरी हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 3 अक्टूबर, 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डालने के मामले के आरोप में अरेस्ट किया गया था। इस घटना में चार किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। जांच टीम ने सीजेएम अदालत में मामले की जांच पूरी करते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है।
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