मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली राहत RE
उत्तर प्रदेश

Abbas Ansari Bail: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली राहत, SC ने दी जमानत

Abbas Ansari Gets Bail: सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट ने उसे जमानत दे दी।

Author : Sudha Choubey

हाइलाइट्स-

  • मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली राहत।

  • सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को मिली जमानत।

Abbas Ansari Gets Bail: सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। बता दें, हथियार के लाइसेंस से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने के आरोप में अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बता दें, शीर्ष अदालत ने इस साल जनवरी में जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था और चार सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था।

बता दें कि, अब्बास अंसारी पर शूटिंग प्रतियोगताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने का आरोप था। इसी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब्बास अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि, 2015 में लाइसेंस के आयात के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था और विभाग इसे जारी करता है। उन्होंने कहा कि, एफआईआर में जिस घटना का जिक्र किया गया है, उस समय अब्बास पैदा ही नहीं हुआ था।

मालूम हो कि, नवंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जिसमें कहा गया था कि, उसने भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा जारी आयात परमिट का उल्लंघन करते हुए, एक पिस्तौल एक राइफल और छह बैरल का आयात किया था। अब्बास अंसारी ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने इस मामले को मार्च के महीने में सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध किया था।

जानकारी के लिए बता दें कि, अब्बास अंसारी पर लखनऊ पुलिस को बगैर बताए, शस्त्र लाइसेंस नई दिल्ली ट्रांसफर कराने का आरोप है। उन पर एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई शस्त्र लेने का भी आरोप है। अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को शस्त्र लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।

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