देश में अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी-अब ये होंगे नियम Priyanka Sahu -RE
भारत

देश में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी-अब ये होंगे नियम

देश में 1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस की जारी, जिसमें नाइट कर्फ्यू हटाने के साथ ही कई बदलाव हुए, जो आप यहां देख सकते हैं...क्या खुलेगा और क्‍या नहीं?

Priyanka Sahu

भारत। देश में कोरोना वायरस की महामारी के संकटकाल के कारण केंद्र की मोदी सरकार ने लगभग 2 माह तक के देश में संपूर्ण तालाबंदी की थी, लेकिन अब इसी तरह से लॉकडाउन करना संभव नहीं है, क्‍योंकि इससे देश की अर्थव्‍यवस्‍था पर काफी प्रभाव पड़ता है, इसी के चलते सरकार ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया अजमाई, जिसके तहत अब देश में अनलॉक-1 के बाद अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई को पूरी हो रही है और 1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू होने वाला है।

Unlock-3 की गाइडलाइंस जारी :

देश में Unlock-3 होने के पहले ही आज गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है और इस बार के दिशा-निर्देशों में रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध यानी नाइट कर्फ्यू हटाने के साथ ही कई बदलाव हुए, जो आप यहां देख सकते हैं कि, देश में अनलॉक-3 के दौरान में क्या खुलेगा और क्‍या बंद रहेगा।

गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस में कहीं ये बातें :

  • स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे।

  • इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे, मास्क पहनना।

  • रात के दौरान आने- जाने पर प्रतिबंध (नाइट कर्फ्यू) हटा दिया गया है।

  • योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी जाएगी, इन जगहों पर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग जा सकेंगे।

  • राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।

  • वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार बाद में फैसला लेगी।

  • सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा।

  • शादी-समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी।

  • अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक जारी रहेगी।

इसके अलावा मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह ही बंद रहेंगे, वहीं, कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार की ओर से जो भी छूट दी गई है वो कंटेनमेंट जोन से बाहर के लिए है, कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी।

किस आधार पर जारी हुए दिशा-निर्देश :

गृह मंत्रालय द्वारा ये भी बताया गया है कि, आज जारी किए गए नए दिशा-निर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं, संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है।

गृह मंत्रालय ने दी ये सलाह :

इस दौरान गृह मंत्रालय ने 65 साल से ज्यादा उम्र, बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की ही सलाह दी है।

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