सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों को खोलने की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब Social Media
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सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों को खोलने की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

देश में अनलॉक 4 के दौरान अब सभी बंद धार्मिक स्थलों को अब खोलेे जाने का विचार किया जा रहा है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की और कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है।

Author : Priyanka Sahu

दिल्ली, भारत। देश में कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं, देश में अनलॉक 4 जारी है, इस दौरान कई गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। देशभर में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते मार्च से ही धार्मिक स्थल बंद हैं, लेकिन अब सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का विचार किया जा रहा है।

धार्मिक स्थल खोलने को लेकर SC में सुनवाई :

कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में बंद किये गये धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई है। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुये गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया।

केंद्र से मांगा जवाब :

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जवाब मांगा है। इसे लेकर कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। अहमदाबाद स्थित 'गितार्थ गंगा ट्रस्ट' की याचिका पर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया है। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में पीठ ने कहा कि, 'हम केवल संभावना तलाशने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं।'

दलील में कहा गया है कि, "यह याचिका संविधान की धारा 14, 19 (1) (ए) और (बी), 25, 26 और 21 के तहत विशेष रूप से मौलिक अधिकारों की रक्षा के एकमात्र और पवित्र उद्देश्य के साथ दायर की गई है। भारत के लोगों को पूरे भारत में पूजा स्थलों या धार्मिक स्थलों को खोलने का अधिकार है, जिसे फिलहाल प्रतिबंधित कर दिया गया है।"

याचिका में की गई ये मांग :

सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में मांग की गई है कि, सभी धर्मों के प्रार्थना/उपासना स्थलों को कोरोना से बचाव की सावधानियों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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